Madhya Pradesh OBC reservation update news
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामलों की दैनिक सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश शासन एवं ओबीसी एससी एसटी एकता मंच की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दो ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस असाउद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ द्वारा की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता कथा असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री केएम नटराज उपस्थित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया एवं सुनवाई की अगली तारीख 12 मई 2023 निर्धारित की।कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण विवाद के बीच 27% आरक्षण घोषित कर दिया था
अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में तय होगा कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन ओबीसी आरक्षण के मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में चलेगी या सुप्रीम कोर्ट में। बताया गया है कि सन 2014 से सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण से संबंधित चार याचिकाएं विचाराधीन हैं। इन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान ही मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा दिनांक 8 मार्च 2019 को ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था।
अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने 52.8% आबादी के कारण ओबीसी को 27% आरक्षण का हकदार माना था परंतु यह भी आदेशित किया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया था कि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है, लेकिन विशेष परिस्थितियां क्या होंगी इसका न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होगा।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मध्यप्रदेश में विचाराधीन मामलों में यही मुद्दा है। मध्यप्रदेश में 16% अनुसूचित जाति, 20% अनुसूचित जनजाति, 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस इस प्रकार कुल 73% आरक्षण प्रवर्तन में है, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा केवल ओबीसी आरक्षण पर ही कर दिया जा रहा है।
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