Madhya Pradesh school education news
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र से जारी परिपत्र में बताया गया है कि सत्र 2023-24 हेतु आरटीई निःशुल्क प्रक्रिया में अशासकीय स्कूल द्वारा मान्यता आवेदन में दर्ज उनका ग्राम / वार्ड के जीआईएस के आधार पर पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस प्रर्दशित किये गये है। आरटीई आवेदन के समय कतिपय अशासकीय स्कूलों द्वारा यह जानकारी प्रदान की गयी कि उनका ग्राम / वार्ड मान्यता में त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है जिसके कारण उनका स्कूल एडमीशन हेतु गलत ग्राम / वार्ड, पडोस में प्रदर्शित हो रहा है।
इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण जानकारी वाले अशासकीय स्कूलों में सत्र 2023-24 के निःशुल्क प्रवेश में समस्या हो रही है एवं स्कूल जिस ग्राम / वार्ड में स्थित है उसके बच्चे इस योजना से वंचित न हो इसलिए यदि किसी मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल जिनका स्वयं का ग्राम / वार्ड मान्यता आवेदन में त्रुटिवश गलत दर्ज है उन अशासकीय स्कूलों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 07 अप्रैल 2023 तक स्कूल के लेटरहेड पर स्कूल संचालक के हस्ताक्षर सहित अपने जिले के जिला परियोजना समन्वयक को अनिवार्य रूप से आवेदन प्रस्तुत करें।
यदि पूर्व में किसी स्तर पर स्कूल द्वारा जानकारी प्रदान की गयी है तो भी पुनः जानकारी दिनांक 07 मार्च 2023 तक जिला परियोजना समन्वयक को प्रदान करना अनिवार्य है।
1 स्कूल का आवेदन पत्र
2 स्कूल का वर्तमान मान्यता प्रमाण पत्र
3 स्कूल का वास्तविक जोन / पंचायत स्कूल का वास्तविक ग्राम / वार्ड
4 स्कूल की जानकारी त्रुटि होने का कारण
उक्त जानकारी स्कूल से प्राप्त होने के उपरांत जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा समुचित परीक्षण करने के उपरांत केवल पात्र मान्य आवेदनों की एन्ट्री जिला परियोजना समन्वयक यूजर पासवर्ड से आरटीई पोर्टल पर दिनांक 08 अप्रैल 2023 सायं 05 बजे तक दर्ज कर लॉक की जायेगी। इस संबंध में प्रथक से / पश्चात किये गये पत्राचार मान्य नही होगे।
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