सरकारी नौकरी में NCC-D सर्टिफिकेट का प्रावधान समाप्त, नवीन संशोधन जारी - MP NEWS

Amendment in provision of NCC certificate in Madhya Pradesh government jobs

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में NCC (राष्ट्रीय छात्र सेना) सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों को विशेष लाभ दिए जाते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 फरवरी सर 22 को जारी परिपत्र में NCC-D सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान किया था। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। अब उस प्रावधान को समाप्त करके नवीन संशोधन जारी कर दिया गया है। 

NCC सर्टिफिकेट के संबंध में मध्यप्रदेश शासन का नवीन प्रावधान

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2023 को परिपत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 के माध्यम से, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन देना 22 फरवरी 2022 में संशोधन किए जाने की सूचना दी गई है। इस संबंध में दिनांक 22 फरवरी 2022 को पहला एवं 14 दिसंबर 2022 को दूसरा परिपत्र जारी किया गया था। आज तीसरा परिपत्र जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि, कंडिका(1) के बिंदु क्रमांक 8 में D प्रमाण पत्र के प्रावधान को समाप्त करते हुए इसे संशोधित करके C प्रमाण पत्र किया जाता है। 

NCC में D सर्टिफिकेट होता ही नहीं है, संशोधन में 1 साल लग गया

यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि राष्ट्रीय छात्र सेना में डी-सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। इसके बावजूद 22 फरवरी 2022 को ना केवल डी-सर्टिफिकेट का प्रावधान कर दिया गया बल्कि उम्मीदवारों द्वारा बताए जाने पर संशोधन भी नहीं किया गया। संशोधन की प्रक्रिया में पूरा 1 साल लग गया। इस दौरान सी सर्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 

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