Madhya Pradesh Bureaucracy news
भोपाल। एक राशन की दुकान पर खाद्यान्न आवंटन की जानकारी नहीं देने पर तत्कालीन संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अविनाश लवानिया को राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने धारा 20 के तहत 25000 जुर्माने का नोटिस जारी किया है। श्री लवानिया लंबे समय तक भोपाल कलेक्टर रह चुके हैं और वर्तमान में प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पद पर पदस्थ हैं।
खाद्य अधिकारी ओपी पांडे का बयान-
जानकारी मैंने नहीं लवानिया सर ने छुपाई थी
दरसल रीवा के शिवानंद द्विवेदी ने आरटीआई दायर कर जिले के खाद्य अधिकारी ओपी पांडे से राशन की दुकान की जानकारी मांगी थी। जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर जब मामला राज्य सूचना आयोग के सामने पहुंचा तो राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने ओपी पांडे को तलब किया तो उन्होंने अपने आप को इस प्रकरण में निर्दोष बताते हुए कहा कि जानकारी को उपलब्ध नहीं कराने के लिए वे दोषी नहीं है बल्कि उनके द्वारा अपने अधिकारी को दो बार पत्र लिखकर जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध भी किया था। पाण्डे ने जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन संचालक खाद नागरिक आपूर्ति अविनाश लवानिया को दो बार पत्र लिखा पर इसके बावजूद भी लवानिया ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने
अविनाश लवानिया IAS को तलब किया
राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के अनुसार अधिनियम की धारा 5(4) के तहत कोई भी लोक सूचना अधिकारी किसी भी अन्य अधिकारी से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकता है और जिस अधिकारी से अनुरोध किया जाएगा वह डीम्ड लोक सूचना अधिकारी के रूप में धारा 5 (5) के तहत जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। इस प्रकरण में सुनवाई के लिए समन जारी करने के साथ कारण बताओ नोटिस की सुनवाई के लिए आयोग ने लवानिया को अब 8 मई को तलब किया है।
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