मध्यप्रदेश कर्मचारी ट्रांसफर- 15,000 से ज्यादा पदाधिकारियों ने धारा 27 की जानकारी दी - MP NEWS

Bhopal Samachar

Madhya Pradesh Government employees news

मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध कभी भी हटाया जा सकता है। प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसी के तहत मध्यप्रदेश में कर्मचारी संगठनों के 15,000 से ज्यादा पदाधिकारियों ने धारा 27 की जानकारी दी है। धारा 27 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। 

मध्‍यप्रदेश सोसायटी रजि‍स्‍ट्रीकरण अधि‍नि‍यम, 1973 की धारा 27 क्या है 

मध्‍यप्रदेश सोसायटी रजि‍स्‍ट्रीकरण अधि‍नि‍यम, 1973 की धारा 27 के तहत संगठन के निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची प्रस्तुत की जाती है। इसी सूची को मान्यता दी जाती है। मध्य प्रदेश स्थानांतरण नियम के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील एवं विकासखंड शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष स्तर के पदाधिकारियों को स्थानांतरण से मुक्त रखा जाता है। 

सेवाकाल में मात्र 4 साल के लिए मिलता है धारा 27 का लाभ

यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि किसी भी शासकीय सेवक के कुल सेवाकाल में मात्र 4 साल के लिए धारा 27 का लाभ मिलता है। यानी 4 साल तक उस पदाधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उसके बाद अध्यक्ष, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष स्तर के पद पर रहने के बावजूद ट्रांसफर किया जा सकता है। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस बार यह भी देखा जा रहा है कि कितने पदाधिकारियों द्वारा धारा 27 का लाभ पूर्व के वर्षों में लिया जा चुका है। 

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