Madhya Pradesh government school teacher recruitment high Court
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, भोपाल को आदेशित किया है कि श्रीमती पूजा तिवारी के मामले में 30 दिन के भीतर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही पूरी करें। उल्लेखनीय है कि छतरपुर तहसीलदार ने आवेदन प्राप्त होने के बावजूद EWS सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था, जिसके कारण निर्धारित समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
तहसीलदार ने EWS सर्टिफिकेट जारी नहीं किया
श्रीमति पूजा तिवारी ने वर्ष 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालीफाई की थी। अपितु, वे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नही थीं लेकिन शिक्षा विभाग के भर्ती नियम में संशोधन के उपरांत 10 प्रतिशत EWS आरक्षण प्राप्त करने के कारण, वे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालीफाई मान ली गई। नियमानुसार, चयन प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। नियमानुसार, श्रीमती तिवारी के द्वारा तहसीलदार छतरपुर के समक्ष, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। इसी बीच, विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। द्वितीय काउंसिलिंग हेतु, 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाने थे। अभ्यर्थी द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के अलावा सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे लेकिन EWS सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया गया क्योंकि तहसीलदार द्वारा EWS सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया गया।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, नियुक्ति नहीं मिली
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के विपरीत, तहसीलदार ने ईडब्ल्यूएस का प्रमाणपत्र दिनांक 17/11/22 को जारी किया। आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना था। लोक दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम नही होने से डीईओ छतरपुर द्वारा, डॉक्यूमेंट्स सत्यापन से इंकार कर दिया गया परिणामस्वरूप, अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो गई।
शासन के इस कृत्य के विरुद्ध श्रीमती पूजा तिवारी के द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चयन प्रक्रिया एवम नियुक्ति का अनुतोष मांगा गया। श्रीमति पूजा तिवारी की ओर से अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय को बताया कि राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार एवम रेड टेपिज्म के कारण, समय पर आवेदन देने के बाद भी, ईडब्ल्यूएस विलंब से जारी हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा द्वारा, वैध दस्तावेजों के सत्यापन हेतु, समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा गया है की अभ्यर्थी द्वारा विलंब से सत्यापन हेतु डॉक्यूमेंट्स जमा करने पर, वैध डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन हेतु, प्रस्ताव आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल को भेजा जाएगा परंतु, विभाग द्वारा श्रीमति तिवारी को मनमाने ढंग से, चयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय जबलपुर ने सुनवाई के बाद एवम अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी के तर्को को सुनने के बाद, आयुक्त लोकशिक्षण भोपाल को निर्देश दिए दिए हैं की अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रकरण को, 30 दिवस के अंदर निराकरण किया जावे। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।