what is article 48a of indian constitution
हमारे चारों और जो वातावरण होता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। यदि हमारे आस पास का वातावरण ही ठीक नहीं है तो हम कैसे ठीक रहेंगे, हमें भी बहुत सी बीमारियां जकड़ लेगी इसी लिए आस पास का वातावरण स्वच्छ रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। इसी संदर्भ में 42वे भारतीय संविधान अधिनियम,1976 में संविधान में अनुच्छेद 48 (क) जोड़ा गया यह अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा संबंधित है जानिए।
भारतीय संविधान अधिनियम,1950 के अनुच्छेद 48(क) की परिभाषा
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 (क) राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य देश के प्रर्यावरण की सुरक्षा करे उनमें सुधार करने का प्रयास करे एवं वन में रहने वाले वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करे।
कुलमिलाकर कहे तो आज वन्य जीव संरक्षण अधिनियम,2002,राष्ट्रीय पर्यावरण नीति,पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि इसी अनुच्छेद की देन है।
पर्यावरण का संरक्षण करना एक मौलिक अधिकार भी है जानिए
अगर कोई राज्य पर्यावरण का संरक्षण नहीं करता है या कहे तो हमारे आस पास का वातावरण स्वच्छ नहीं है जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं तो अब इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक आ आसानी से जा सकते हैं क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण करना अब हमारा भी मौलिक अधिकार है जानिए।
लॉ सोसायटी ऑफ इंडिया बनाम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर :- मामले में केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जीने के अधिकार में अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन यापन के लिए पर्याप्त पर्यावरण का अधिकार भी सम्मिलित हैं अर्थात अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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