भारतीय संविधान के भाग-तीन में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं एवं भारतीय संविधान के भाग-चार में राज्यों के लिए नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अब सवाल यह था कि राज्य के कर्तव्यों को संविधान ने बता दिया गया है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं लेकिन नागरिकों के भी मूल कर्तव्य होना भी जरूरी है। इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम,1976 द्वारा संविधान में भाग- 4क जोड़ा गया एवं एक नया अनुच्छेद 51क बनाया गया जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया पढ़िए।
भारतीय संविधान अधिनियम,1950 के अनुच्छेद 51क की परिभाष
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क में नागरिकों को 11 प्रकार के मूल कर्तव्य दिए हैं एवं संविधान नागरिकों से अपेक्षा करता है कि नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करे। यहां नागरिकों के प्रति थोड़ा संवेदनशील रवैया अपनाया गया है। यदि वह कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें दंडित किए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।
1. नागरिक संविधान का पालन करे एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज,राष्ट्रगान का सम्मान करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करें।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे।
4. देश की रक्षा करे एवं आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश (स्थान) एवं वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से अलग हो।एवं स्त्री के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व को समझे एवं उनकी रक्षा करे।
7. वन, झील, नदी, और वन्य जीवों की रक्षा करे एवं उनके प्रति दया भाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे एवं हिसा से हमेशा दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें।
11. माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें एवं उनको विद्यालय भेजे। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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