ग्वालियर। सिकरौदा चौराहे से विक्की फैक्ट्री एवं बेला की बावड़ी से नया गाँव मार्ग पर (पुराना बाइपास) भारी वाहनों के आवागमन पर प्रात: 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अवधि में सिकरौदा चौराहे से शिवपुरी-झाँसी और भिण्ड-मुरैना की ओर जाने वाले भारी वाहन नए बाइपास मार्ग से आ – जा सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है।
पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि शिवपुरी लिंक रोड़ और सिथौली रोड़ पर बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान संचालित हैं। इस वजह से महाविद्यालयीन एवं स्कूली वाहनों का लगातार आवागमन बना रहता है। इस दौरान भारी वाहनों के निकलने से इन सड़कों पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। साथ ही यातायात का भी बड़ा दवाब रहता है। इस बात को ध्यान में रखकर इन दोनों सड़कों को भारी वाहनों के लिये “नो एंट्री” किया जाना जरूरी है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि सिकरौदा तिराहे से नयागाँव होते हुए नए बाइपास का निर्माण लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुका है और अधिकांश भारी वाहनों का आवागमन भी वहीं से हो रहा है। लेकिन स्थानीय भारी वाहन शिवपुरी लिंक रोड़ और सिथोली रोड़ से आवागमन करते हैं जिससे हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम व नियमों के तहत जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधित मार्गों पर विशेष परिस्थितियों में भारी वाहन प्रवेश की अनुमति अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए दी जा सकेगी। उन्होंने प्रतिबंधित मार्गों के प्रवेश व निकास स्थानों पर सूचना पटल लगाकर इस अधिसूचना का पालन कराने के लिये पुलिस अधीक्षक से कहा है।
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