मध्य प्रदेश के नगर निगम ग्वालियर के कमिश्नर महाराज बाड़ा क्षेत्र में अस्थाई अतिक्रमण के मामले में मदाखलत निरीक्षक श्रीकांत सेन को सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि श्रीकांत सेन ने चेतावनी दिए जाने के बावजूद महाराज बाड़ा क्षेत्र से अस्थाई अतिक्रमण नहीं हटाया था।
कमिश्नर नगर निगम ग्वालियर ने निलंबन आदेश में लिखा है कि महाराज बाड़ा क्षेत्र में अस्थाई अतिक्रमण (हाथ ठेले, फड़, काउंटर और फुटपाथ विक्रेता) हटाने के लिए प्रतिदिन कार्रवाई की जाती है। दिनांक 19 अप्रैल 2023 को कमिश्नर ने महाराज बाड़ा क्षेत्र में अस्थाई अतिक्रमण पाया। इसके बाद मदाखलत निरीक्षक श्रीकांत सेन को अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया। दिनांक 19 मई 2023 को डिप्टी कमिश्नर मदाखलत विभाग द्वारा महाराज बाड़ा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तो अस्थाई अतिक्रमण जस का तस था।
कमिश्नर के आदेश की अवहेलना करने और अपना कर्तव्य नहीं निभाने के आरोप में श्रीकांत सेन को सस्पेंड कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि श्रीकांत सेन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है एवं उसे मदाखलत निरीक्षक बना दिया गया था। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।