ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए लोक सेवा प्रबंधक अमित शिरोमणि पर जुर्माना तथा आपरेटर को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में तीन सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद कलेक्टर ने लोक सेवा प्रबंधक अमित शिरोमणि जिनके डोंगल से जाति प्रमाण पत्र टेस्टिंग के तौर पर निकालना बताया गया था
आपरेटर राहुल मीणा शिक्षा विभाग से यहां प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहा था। वहीं इस मामले में मांझी समाज के 90 प्रमाण पत्रों को संदेह में लिया गया है जिनकी जांच जारी है। इसमें कुछ लोगो ने शुक्रवार को अपना पक्ष रखा।एसडीएम सीबी प्रसाद ने सुनवाई की। यहां यह बता दें कि कलेक्ट्रेट में कबीर मांझी नाम के व्यक्ति का अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। यह दो अधिकारियों के नाम व पद से जारी कर दिया गया था। यह प्रमाण पत्र सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और इसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। इस मामले में मांझी समाज ने भी एडीएम को ज्ञापन सौंपा था और आपत्ति जताई थ कि मांझी समाज को लेकर षडयंत्र किया जारहा है कि वह एसटी वर्ग में आता है जिसे प्रशासन की आेर से ओबीसी बताया गया।
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील ग्वालियर से कबीर पुत्र मनोज कुमार मांझी माता अर्चना मांझी का अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2023 को जारी हुआ। दोनों का कमांक भी अलग-अलग है। पहला सुरेश सिंह यादव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से जारी हुआ और दूसरा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रदीप शर्मा के नाम व हस्ताक्षर से जारी हुआ। दोनों में एक जैसे हस्ताक्षर हैं। इस मामले में एडीएम ने एसडीएम लश्कर विनोद सिंह, लोक सेवा प्रबंधक अमित शिरोमणि, ई-गर्वेनेंस मैनेजर आशीष जैन सहित चार लोगों की कमेटी जांच के लिए बनाई, जिसने जांच कर रिपोर्ट दी। इस मामले में एक कम्प्यूटर आपरेटर राहुल संदेह के घेरे में आया और बाद में पता चला राहुल ने ही टेस्टिंग के लिए दो प्रमाण पत्र जारी किए थे और अधिकारी के डोंगल का दुरुपयोग किया गया।
ADM एचबी शर्मा ने बताया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में आपरेटर को बर्खास्त कर दिया गया है और लोक सेवा प्रबंधक पर ढाई सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डोंगल से आपरेटर ने टेस्ट करने के लिए दो प्रमाण पत्र जारी किए थे।
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