Insurance agent and employees news
भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने भारत के सभी बीमा एजेंट एवं बीमा कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। यदि किसी ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। बीमा एजेंट का लाइसेंस रद्द हो सकता है और बीमा कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
IRDAI द्वारा बीमा एजेंट और कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी
भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने रविवार को कहा कि एक संगठन की प्रतिष्ठा उसके कर्मचारियों के व्यवहार से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जो संगठन के व्यवसाय में मूल्य जोड़ता है। बीमा कंपनियों को IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए थे। वह सोशल मीडिया का ही एक रूप है। इसके मुताबिक कर्मचारियों को किसी भी ब्लॉग/ चैट फोरम/चर्चा और मैसेंजर साइट/सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस तरह की खबरों को डालने से बचना चाहिए।
बिना अनुमति के कोई भी सूचना और समाचार प्रकाशित नहीं कर सकते
नियामक ने कहा, किसी कर्मचारी की ओर से अपने आधिकारिक मेल/व्यक्तिगत मेल/मीडिया फोरम या किसी अन्य तरीके से प्राप्त की गई किसी भी जानकारी को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ करना है तो कर्मचारी उस सूचना को अपनी कॉरपोरेट कम्युनिकेशन सहित अन्य संबंधित टीम को भेजेगा। वहां से अगर मंजूरी मिलती है तभी इस सूचना को सोशल मीडिया पर डाला जा सकता है। इरडाई ने कहा, मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किसी सेवा की गलती की रिपोर्ट करने या शिकायत करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
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