Madhya Pradesh Government employees news
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय ने पुराने अतिथि शिक्षकों को पुनः नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मामला श्रमोदय आवासीय विद्यालयों का है। यहां पर अतिथि शिक्षकों की नए सिरे से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए थे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कई याचिकाओं के निराकरण के समय स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षक के स्थान पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती। जब तक नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं हो जाती तब तक अतिथि शिक्षक को नहीं हटाया जा सकता।
TGT और PGT रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती
श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के हस्ताक्षर से संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण तथा प्राचार्य अथवा उप प्राचार्य श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर के नाम जारी पत्र क्रमांक 1014 दिनांक 24 मई 2023 में लिखा है कि, शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में संविदा टी.जी.टी. (विषयमान) एवं पी.जी.टी. (विषयमान) के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की सेवायें के लिए संबंधित श्रमोदय विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी किये गये है।
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में 50% की शर्त लगाई
संदर्भित पत्र के अन्तर्गत आगामी वर्ष में श्रमोदय विद्यालयों में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जायें। इस तथ्य में यह ध्यान रखा जावेगा कि गत वर्ष 50 प्रतिशत से कम परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक के रूप में आमंत्रित नही किया जावे। उक्त परिस्थिति के प्रकाश में मेरिट क्रम में अगले आवेदक को आमंत्रित किया जावेगा।
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