युक्तियुक्तकरण के तहत किए गए महिला शिक्षक के ट्रान्सफर पर हाईकोर्ट की रोक - MP karmchari news

Bhopal Samachar

Madhya Pradesh Government employees news

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग जिला छिंदवाड़ा में कार्यरत एक महिला शिक्षक का युक्तियुक्तकरण के नाम पर 80 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया था। उनके अभ्यावेदन पर विचार किए बिना, रिलीविंग ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने युक्तियुक्तकरण के नाम पर किए गए ट्रांसफर आर्डर को अनुचित मानते हुए स्थगित कर दिया है। सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। 

आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया

श्रीमती शकुंतला चंदेल शासकीय प्राथमिक विद्यालय, मेहराधाना में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रान्सफर नीति दिनांक 08/09/22 एवम आदेश दिनांक 19/09/22 के तहत उनका शासकीय प्राथमिक विद्यालय, भादू टोला जिला छिंदवाड़ा में ट्रांसफर कर दिया गया। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा दिनांक 1 मार्च 2023 को रिलीविंग ऑर्डर जारी कर दिया। ट्रांसफर का कारण, कथित रूप से एकल एवम शून्य शिक्षकीय शाला थी। 

युक्तियुक्तकरण के नाम पर 80 किलोमीटर दूर ट्रांसफर किया था

श्रीमती चंदेल के द्वारा, ट्रांसफर आदेश से पीड़ित होकर, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश दिनांक 01/03//23 को उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष चुनौती दी गई थी। उनकी ओर से पैरोकार उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी एवम अमर प्रकाश गुप्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि याचिका कर्ता के वर्तमान संकुल में स्थान रिक्त होने के बाद भी महिला शिक्षक का 80 किलोमीटर दूर ट्रान्सफर कर दिया गया है। 

ट्रांसफर नीति एवम आदेश दिनांक 19/9/23 के अनुसार , युक्तियुक्त कारण/ट्रांसफर की कार्यवाही 5 नवंबर 2022 तक पूरी की जानी थी। परंतु, मनमाने ढंग से मार्च 2023 में शिक्षक के अभ्यावेदन पर विचार किए बिना रिलीविंग की जा रही है।

अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी एवम अमर प्रकाश गुप्ता को सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल सहित 4 लोगो को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के रिलीविंग आदेश दिनांक 01/03/23 को स्टे कर दिया है। श्रीमती चंदेल पूर्ववत कार्य करेंगी। 

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