Madhya Pradesh mukhymantri ladli Bahana Yojana objection
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अनंतिम सूची का प्रकाशन हो गया है। आपत्ती अभ्यावेदन के लिए लास्ट डेट 15 मई 2023 निर्धारित की गई है। यदि किसी भी व्यक्ति को लगता है कि अनंतिम सूची में किसी अपात्र महिला का नाम शामिल है तो वह आपत्ति दर्ज करा सकता है।
ग्राम पंचायत और वार्ड कार्यालय में सूची चस्पा नहीं है तो शिकायत करें
मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार अनंतिम सूची का प्रकाशन सभी ग्राम पंचायतों एवं वार्ड कार्यालयों में किया जाएगा। अवलोकन के लिए यहां पर सूची चस्पा की जाएगी। ताकि सभी लोग अवलोकन कर सके और किसी से सूची मांगने की आवश्यकता ना पड़े। यदि कहीं पर सूची चस्पा नहीं है तो कृपया तत्काल जिला कलेक्टर एवं सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करें। यदि सूची में कोई नाम गलत है तो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत अपात्र कौन सी महिलाएं अपात्र मानी गई है
1). जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
2). जिनके परिवार कि किसी भी सदस्य द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल किया गया।
3). जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में ऑनलाइन आपत्ति कैसे दर्ज करें
- ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने के लिए ऑफिशल वेबसाइट cmladlibahna पर विजिट करें अथवा यहां क्लिक करें।
- आपत्ति करता अपना पंजीयन करें। पंजीयन में आपत्ति करता का नाम एवं मोबाइल नंबर आवश्यक है।
- जिस भी क्षेत्र की जिस विशेष महिला की पात्रता एवं अनंतिम चयन को लेकर आपत्ति है उसके नाम पर क्लिक कर आपत्ति दर्ज कराना होगी।
- आपत्तिकर्ता द्वारा किसी भी महिला की पात्रता संबंधी आपत्ति करते समय आपत्ति के संबंध में आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है।
- आपत्तिकर्ता पोर्टल पर दर्ज आपत्ति की पावती भी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
- पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा में दर्ज आपत्तियों पर योजना के अंतर्गत गठित आपत्ति निराकरण समिति 16 मई से 30 मई तक जाँच कर निराकरण किया जायेगा।
- पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा के बाद निराकरण की स्थिति का विवरण देखा जा सकता है।
- एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 5 आपत्तियां दर्ज करा सकता है।
- यदि ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में कोई भी समस्या हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर 0755-2700800 पर संपर्क करें।
- आपत्ति का निराकरण होने पर इसी पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके स्टेटस देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में ऑफलाइन आपत्ति कैसे दर्ज कराएं
इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जाएगे। जो आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्त हुयी हैं उनके सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।
आपत्ति निराकरण समिति
प्रदर्शित अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जाएगे, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा।
(क) ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, क्षेत्र का नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
(ख) नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
(ग) नगर निगम क्षेत्र कीप्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
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