MP NEWS- दमोह कलेक्टर उलझे, छात्राओं को हिजाब मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग ने नोटिस भेजा

Bhopal Samachar

Madhya Pradesh Damoh School girls students Hijab news 

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सभी जाति धर्म की छात्राओं को यूनिफॉर्म में हिजाब पहनाने के मामले में स्कूल को फटाफट क्लीनचिट देने वाले कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल उलझ गए हैं। एक तरफ मध्यप्रदेश शासन के गृहमंत्री ने मामले की आपराधिक जांच के आदेश दिए हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जांच के नए बिंदु निर्धारित करके कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। 

दमोह कलेक्टर ने शिकायत मिलते ही क्लीन चिट दे दी थी

उल्लेखनीय है कि, गंगा जमना हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह द्वारा एक विज्ञापन पोस्टर जारी किया गया जिसमें मेरिट लिस्ट में आने वाली सभी जाति धर्म की छात्राओं को हिजाब जैसी यूनिफार्म में दिखाया गया। आम नागरिकों एवं पेरेंट्स द्वारा इस पर आपत्ति उठाई गई तो प्राथमिक शिकायत प्राप्त होते ही दमोह कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल ने आनन-फानन में एक दल बनाकर जांच करवाई और मात्र 24 घंटे के भीतर गंगा जमना हायर सेकेंडरी स्कूल को क्लीन चिट दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्री सुरेंद्र शर्मा ने इस मामले को गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंचाया। 

बुधवार दिनांक 31 मई 2023 को सबसे पहले गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने मामले की आपराधिक जांच के आदेश दिए और शाम को श्री प्रियंक कानूनगो अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दमोह कलेक्टर को नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में बताया गया है कि आयोग को ऐसे वीडियो मिले हैं जिसमें बच्चों को इस्लामिक प्रार्थना है कराई जा रही है, जो कि उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है तथा संस्थान के विदेशी फंडिंग के मामले की भी जांच की आवश्यकता है। 

आयोग ने पूछा है कि छात्राओं को यूनिफॉर्म में हिजाब पहनाने है के संबंध में संबंधित विभाग से क्या कोई अनुमति दी गई थी। विद्यार्थियों को इस्लामिक धार्मिक प्रार्थना है करवाने के लिए तथा छात्राओं को हिजाब पहनाने के लिए उनके माता-पिता से क्या कोई अनुमति ली गई थी। आयोग ने कहा कि यह मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 28-3 का उल्लंघन प्रतीत होता है। अतः इस पक्ष को भी जांच में शामिल किया जाए। 

आयोग ने पुलिस अधीक्षक दमोह को निर्देशित किया है कि वह आईपीसी हुए एवं अन्य कानूनों के उल्लंघन के संबंध में आवश्यक जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। 

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