Madhya Pradesh school education department news
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा नवीन शिक्षक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को सातवां वेतनमान के भुगतान के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार बनाया गया है और लापरवाही करने वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एमपी एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध आदेश की डायरेक्ट लिंक इसी न्यूज़ में उपलब्ध करा दी गई है। सिंगल क्लिक से DOWNLOAD कर सकते हैं।
शिक्षकों को सातवां वेतनमान भुगतान की लास्ट डेट घोषित
लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, भोपाल की आयुक्त श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को सातवें वेतनमान का एरियर पात्र शिक्षकों को शत प्रतिशत प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त में से जो भी लंबित हो दिनांक 31 मई 2023 तक अनिवार्य रूप से संकुल केंद्र से देयक प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
आदेश में लिखा है कि प्रत्येक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं समीक्षा बैठक में इसकी मॉनिटरिंग की जाए। एरियर की राशि का भुगतान निश्चित अवधि तक शत प्रतिशत किए जाने हेतु संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि भुगतान प्रक्रिया में विलंब करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एमपी एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध आदेश पढ़ सकते हैं एवं PDF FILE DOWNLOAD कर सकते हैं।
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