मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रारंभ की गई अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने ही डिसीजन को पलट दिया
मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा भोपाल एवं ग्वालियर संभाग में संचालित श्रमोदय आवासीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक, पीजीटी एवम टीजीटी, पद विरुद्ध, चयन प्रक्रिया की कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी। इसके पूर्व में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी दिनांक 3.07.2022 निर्देशानुसार विद्यालय के पैनल में गत वर्ष में कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाना था। हालांकि इसके उलट संचालनालय ने दिनांक 31.03.2023 को परिपत्र जारी करते संभाग हुए संयुक्त संचनालय एवं श्रमोदय आवासीय स्कूलों को यह सूचना दी गयी कि गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं नवीन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होने तक ही ली जाएँगी।
हाई कोर्ट का निर्णय- अतिथि शिक्षक की जगह अतिथि शिक्षक भर्ती नहीं कर सकते
तदोपरांत संचालनालय द्वारा दिनांक 12.04.2023 को भोपाल एवं ग्वालियर संभाग में संचालित श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में नवीन अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गयी। पीड़ित अतिथि शिक्षकों ने माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका दायर कर नवीन निर्देशों को चुनौती दी थी। माननीय न्यायलय के समक्ष अधिवक्तागण रविंद्रनाथ चतुर्वेदी एवं आज़ाद बैस द्वारा तर्क दिए गए की जब तक नियमित शिक्षको की भर्ती नही हो, अथिति शिक्षकों के स्थान पर दूसरे अतिथि शिक्षक की भर्ती नहीं की जा सकती। दिनांक 27 अप्रैल 2023 को माननीय न्यायालय ने अधिवक्तागणों के तर्क से सहमत होते हुए तथा पूर्व में दायर याचिका क्रमांक 6159/2022 के निर्णय के आधार पर यह कहते हुए की जब तक नियमित चयन नहीं हो जाते, गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक की सेवाएं यथावत राखी जाए याचिका का निराकरण किया।
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