MPPSC NEWS- राज्य सेवा परीक्षा 2019 एवं 2021 के घोषित परिणामों को हाईकोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी

Bhopal Samachar

Madhya Pradesh Public Service Commission indore

जबलपुर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2019 एवं 2021 के घोषित रिजल्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। पिछली बार हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी परंतु इस बार अपील स्वीकार कर ली गई है। नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। सुनवाई की तारीख दिनांक 4 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। 

SLP/8764 /2023 हरि शंकर बरोदिया विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर, श्री विनायक प्रसाद शाह, श्री वरुण एस चोपड़ा एवं सुश्री समृद्धि जैन ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 एवं 2021 के परीक्षा परिणाम दो भागों में जारी किए गए हैं। पहला भाग 87% जैसे मुख्य भाग कहा गया तथा दूसरा भाग 13% ओबीसी तथा 13% अनारक्षित वर्ग, जिसे प्रावधिक भाग-ब कहा गया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश पीएससी का यह कृत्य मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 तथा मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के प्रावधानों के असंगत है। 

एमपीपीएससी इंदौर के परीक्षा परिणामों को नियमानुसार जारी करवाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी परंतु जस्टिस श्री शील लागू एवं श्री वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसलिए अपील दाखिल की गई। इसकी सुनवाई हाई कोर्ट जस्टिस बेला एम त्रिवेदी तथा जस्टिस सीमा कोहली की खंडपीठ द्वारा की गई। खंडपीठ ने मध्यप्रदेश शासन एवं लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। 

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