Madhya Pradesh Teachers Eligibility Test news
मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षकों की वैकेंसी पर तत्काल भर्ती के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में विसंगति दूर करने के लिए कैंडिडेट्स ने आज लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव से भेंट की एवं ज्ञापन सौंपा।
उम्मीदवारों ने बताया कि, हाल ही में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा जारी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती नियम पुस्तिका 2023 में भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों के सफल होने के लिए अनारक्षित श्रेणी में 50% व आरक्षित श्रेणी में 40% अंको की सीमा रखी गई है। जबकि शिक्षक पात्रता परीक्षा में पात्रता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंक आरक्षित श्रेणी में 50% एवं अनारक्षित श्रेणी में 60% निर्धारित किए गए हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है कि, यह विसंगतिपूर्ण है। इसे ठीक किया जाना चाहिए। जब शिक्षक चयन परीक्षा में सफलता के लिए 40%-R और 50%-UR निर्धारित किया गया है तो फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में भी अनारक्षित श्रेणी में 50% अंक व आरक्षित श्रेणी में 40% अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को सफल घोषित करते हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए पात्र घोषित किया जाना चाहिए।
अभ्यर्थियों ने इस मामले में लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त श्रीमती अनुभव श्रीवास्तव से न्याय पूर्ण कार्रवाई की मांग की है। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।