Madhya Pradesh Government Teachers Recruitment High Court
मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा हेतु फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 जून थी परंतु मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 40 साल से अधिक आयु के कारण बाहर किए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालीफाई याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को लाख डेट के बाद भी परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा अगस्त के महीने में होनी है, इसलिए अभी परीक्षा फॉर्म भरवाने में कोई परेशानी नहीं होगी।
GAD ने 3 साल की छूट दी है, DPI ने छीन ली
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा हेतु, अधिकतम आयु 40 एवम 45 वर्ष रखी थी। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 18/9/22, द्वारा पिछले तीन वर्षों में कोई पात्रता/चयन परीक्षा संचालित नही होने के कारण मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों में भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट प्रदान की गई थी। छूट के आधार पर अभ्यर्थी साल 2018 एवम 2023 उच्च माध्यामिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होकर क्वालीफाई घोषित हुए। उल्लखेनीय है की पूर्व में कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा, चयन परीक्षा का प्रावधान नहीं था।
पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा के लिए पात्र हो गए
वर्तमान में कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन के पात्र हैं परंतु MPESB द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के विपरीत, उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु अधिकतम आयु 40 (अनारक्षित) अधिरोपित की गई है। आरक्षित वर्ग हेतु, आयु 45 साल है। MP ESB के नए नियम के अनुसार एवम परिणामस्वरूप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी, चयन परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो गए हैं।
ओवर एज घोषित किए जाने से पीड़ित, विक्रांत राजपूत, नर्मदापुरम, मुकेश राठौर, विदिशा, मुकेश झरिया, सिवनी, सीमा रोहित सागर, सरिता पाठक दमोह, विनोद विश्वकर्मा दमोह से, संदीप रावत विदिशा, दृष्टिपाल सिंह परिहार भोपाल, शरद यादव नरसिंहपुर से, श्रीमती ज्ञान देवी रीवा, रानी राणा गुना से, हेमराज रैकवार, विदिशा, सोनाली जाधव, बुरहानपुर, विनोद कुशवाहा, जबलपुर से, सचिंद्र दुबे, छिंदवाड़ा, संगीता श्रीवास्तव भोपाल द्वारा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित चयन परीक्षा में शामिल होने हेतु, याचिका दायर की गई थीं।
सरकार ने कहा अब तो फॉर्म भरने की डेट निकल गई
वादियों के वकील अमित चतुर्वेदी, उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 26 जून को डेट निकलने के बाद परीक्षा फॉर्म भरने के अवसर दिए जाने के सवाल पर बहस हुई। शासकीय अधिवक्ता द्वारा, चूंकि फार्म भरने की अंतिम तिथि एक जून निकल गई है अतः अब फार्म भरने की अनुमति नहीं दी जावे। अधिवक्ता चतुर्वेदी के अनुसार, शासन ने अपने ही आदेशों का पालन नहीं किया है, जिससे उम्मीदवार ओवर ऐज हो रहे हैं। चूंकि परीक्षा की तिथि अगस्त में है, अतः 22 याचिका कर्ता उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलना अति आवश्यक है। अधिक उम्र के उम्मीदवारों के लिए यह अंतिम अवसर है।
हाईकोर्ट ने कहा- परीक्षा तो नहीं हुई ना, फॉर्म स्वीकारें
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अमित चतुर्वेदी के अनुसार, समान प्रकृति की याचिकाओं में अंतरिम आदेश जारी कर, उच्च न्यायालय ने याचिकर्ता के फॉर्म को स्वीकार किए जाने का आदेश जारी किया था। जिसके पालन में आयोग द्वारा, उनके फॉर्म स्वीकार कर लिए गए हैं। अतः अंतिम तिथि के बाद भी याचिका कर्ता उम्मीदवारों के फॉर्म पोर्टल पर स्वीकार किए जाएं।
26 जून को सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट जबलपुर ने आदेश जारी कर कहा है कि याचिकाकर्ता उम्मीदवारों के फार्म पोर्टल पर एक्सेप्ट/स्वीकार किए जावे। उल्लेखनीय है कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, मात्र उन्ही उम्मीदवारों के फॉर्म नियत तिथि के बाद लिए जा रहें हैं, जिनके पक्ष में कोर्ट ऑर्डर हैं या जिन्होंने कोर्ट केस किया था।
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