Madhya Pradesh Government Teachers Recruitment counselling
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्वालीफाइंग मार्क्स विवाद को लेकर 46 अभ्यर्थियों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका (WP/12526/2023) दाखिल कर दी है। अभ्यर्थियों को विश्वास है कि, हाई कोर्ट उनके तर्कों से सहमत होगा और विसंगति पूर्ण व्यवस्था को बदलने का आदेश जारी करेगा। इससे पहले उम्मीदवारों ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का निवेदन किया था।
क्वालीफाइंग मार्क्स 60% किसी परीक्षा में नहीं होते
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री दिनेश सिंह चौहान ने बताया की उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसको स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने हाल ही में 2 चरणों में विभक्त कर दिया है, इसके पहले पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा एक ही हुआ करती थी किंतु 2023 से इन्होंने पात्रता परीक्षा अलग और चयन परीक्षा अलग कर दिया है। चयन परीक्षा में मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए 50% एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40% है वहीं इसी परीक्षा की पात्रता परीक्षा में सामान्य वर्ग की पात्रता की क्वालीफाइंग मार्क्स 60% एवं आरक्षित वर्ग के लिए 50% रखा गया है जो कि अपने में विसंगति पूर्ण है।
40% में असिस्टेंट प्रोफेसर, और शिक्षक बनने के लिए 60%, ऐसा क्यों
श्री चौहान ने कहा कि, किसी भी परीक्षा के दोनों चरणों में क्वालीफाइंग मार्क्स एक समान होते हैं। हाईकोर्ट में यह भी तर्क रखा गया है। याचिका के माध्यम से की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जैसे NET और JRF कहा जाता है जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्तियां की जाती है, उसके लिए पात्रता परीक्षा होती है, उस पर क्वालीफाइंग मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए 40% एवं आरक्षित वर्ग के लिए 35% रखा जाता है। साथ ही साथ राज्य पात्रता परीक्षा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, जिसके माध्यम से प्रदेश में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति की जाती है, MPSET के लिए मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए 40% एवं आरक्षित वर्ग के लिए 35% रखा गया है। इसके अलावा जितने भी पेपर होते हैं, मध्यप्रदेश में सभी पेपर में क्वालीफाइंग मार्क्स हमेशा आरक्षित वर्ग के लिए 35% एवं अनारक्षित वर्ग के लिए 40% होते हैं।
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