केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। भारत सरकार ने कुछ समय पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नवीन अवकाश नीति की घोषणा की थी। अब इसे लागू कर दिया गया है। न्यू लीव पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 साल में 42 दिन तक की छुट्टी देने का फैसला लिया गया है। इसमें विशेष आकस्मिक अवकाश भी शामिल है।
Central Government employees new leave policy
भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए नवीन अवकाश नीति के तहत यदि कोई कर्मचारी अंगदान करता है तो उसे 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक सूचना पत्र के अनुसार अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए इस पॉलिसी को लागू किया गया है। इसके तहत अंगदान को सबसे बड़ी सर्जरी माना गया है। हेल्थ रिकवरी के लिए कर्मचारी को विशेष अवकाश दिया गया है।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 1 साल में आकस्मिक अवकाश के तौर पर 30 छुट्टियां स्वीकृत की जाती है। भारत सरकार ने इसकी लिमिट बढ़ाकर 42 दिन कर दी है। पॉलसी अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी है। फिलहाल यह पॉलिसी भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं हुई है।
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