CPC 28- दूसरे राज्य के नागरिक को समन भेजने की प्रक्रिया

Definition of section 28 of the Code of Civil Procedure, 1908

यह परिस्थिति ज्यादातर तलाक के मामलों में बनती है। पति और पत्नी अलग-अलग राज्यों में रहते हैं। पत्नी अपने मायके की कोर्ट में केस फाइल कर देती है। पति दूसरे राज्य में रहता है। व्यापारिक मामलों में भी ऐसी स्थिति बन जाती है, और भी कई मामले हो सकते हैं। सवाल यह है कि दूसरे राज्य के नागरिक को समन भेजने की प्रक्रिया क्या होगी। कैसे तामील कराया जाएगा। जानिए महत्वपूर्ण नियम:-

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 28 की परिभाषा

सिविल कोर्ट द्वारा अगर किसी समन को अन्य राज्य के न्यायालय में भेजना है तो वह सीपीसी के आदेश 05 नियम 23 के अंतर्गत अन्य राज्य के न्यायलय में समन भेजेगा अर्थात किसी भी दूसरे राज्य में निवास करने वाले प्रतिवादी को समन तामील कराने के लिए उस राज्य के उस न्यायालय को समन भेजा जायेगा जिस राज्य के अधीन उस न्यायालय द्वारा समन जारी किया गया हो। 

सरल शब्दों में कहे तो प्रथम सिविल कोर्ट द्वारा समन जारी किया गया है तो दूसरे राज्य के प्रथम सिविल कोर्ट को ही भेजा जायेगा जहाँ प्रतिवादी निवास करता है।
• अगर किसी राज्य के न्यायालय की भाषा अलग हो तब समन को हिंदी या अंग्रेजी के अनुवाद में ही भेजा जाएगा (धारा 28 की उपधारा 3(क, ख)। 

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