भारत में एवं उनके बाद दूसरी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को ग्वालियर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वारा सेवा में कमी का दोषी घोषित किया गया है। कंपनी पर आरोप था कि उसने एक ग्राहक को घटिया क्वालिटी के हेडफोन भेजे और वापस लेने से इनकार किया।
ग्वालियर उपभोक्ता फोरम ने फ्लिपकार्ट पर जुर्माना ठोका
उपभोक्ता आयोग में की गई शिकायत के अनुसार, शहर के दानाओली निवासी गोपीनाथ हयारण ने 21 अगस्त 2022 को फ्लिपकार्ट से आनलाइन आर्डर कर हेडफोन मंगवाए थे। हेडफोन डिलिवर हुए तो काम नहीं कर रहे थे। गोपीनाथ ने फ्लिपकाट पर शिकायत की तो वहां से इन हेडफोन को बदलकर दूसरे भेजने से मना कर दिया गया। गोपीनाथ ने कंपनी को नोटिस भेजा तो उसे लेने से इनकार कर दिया गया। अब जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग ने आदेश दिया है कि खराब हेडफोन बदला जाए। साथ ही दो हजार रुपये हर्जाने के तौर पर अतिरिक्त दिए जाएं।
उपभोक्ता फोरम में शिकायत के लिए वकील की जरूरत नहीं
अधिवक्ता श्री अजय गौतम ने कहा कि उपभोक्ता फोरम में किसी भी दुकानदार अथवा कंपनी की शिकायत करने के लिए अथवा उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है। शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हो सकता है। उपभोक्ता फोरम, आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए गठित किए गए हैं।
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