GWALIOR NEWS- ज्योतिरादित्य सिंधिया के Ex PA को 1 साल की जेल, 1.65 करोड़ भुगतान का आदेश

Bhopal Samachar
केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्व निजी सचिव श्री रमेश शर्मा एवं उनके पार्टनर श्री भूपेंद्र शर्मा को जिला एवं सत्र न्यायालय से 1 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही डॉक्टर एस भल्ला को 1.65 करोड़ रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। श्री शर्मा को यह दंड ADJ कोर्ट द्वारा 5 साल पहले सुना दिया गया था परंतु उन्होंने अपर कोर्ट में ADJ के फैसले को चुनौती दी थी। 

GWALIOR COURT CASE- डॉ. एएस भल्ला बनाम रमेश शर्मा एवं अन्य

ग्वालियर के चर्चित ENT (नाक, कान, गला) स्पेशलिस्ट डॉ. एएस भल्ला के साथ है पूरा विवाद। डॉ. भल्ला के साथ रमेश और भूपेन्द्र शर्मा ने साझेदारी में एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने के लिए एग्रीमंेट किया था। जिसमंे नई मशीनें खरीदना तय हुआ था, लेकिन इसमें मशीनें पुरानी दे दी गई, जब डॉक्टर ने इसका विरोध किया और विवाद बढ़ा तो रमेश शर्मा और भूपेंद्र शर्मा की ओर से डॉ. भल्ला को एक करोड़ रुपए से अधिक राशि के चेक दिए गए लेकिन ये चेक बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गए। इसके खिलाफ डॉ. भल्ला ने रमेश शर्मा और भूपेंद्र शर्मा के खिलाफ परिवाद दायर किया था। इस पर अक्टूबर 2018 में ADJ कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा और 1.65 करोड़ रुपए दो किस्तों में देने के लिए आदेश दिए थे।

अब सिर्फ हाईकोर्ट का रास्ता बचा 

ADJ कोर्ट से दोषी पाए जाने पर रमेश शर्मा, भूपेन्द्र शर्मा को एक साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही दोनों को आदेश दिया गया था कि डॉ. भल्ला को 1.65 करोड़ रुपए की राशि दी जाएं, लेकिन इस आदेश के खिलाफ सिंधिया के पूर्व निजी सचिव रमेश शर्मा ने से अपील दायर की गई थी। जिस पर निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को सही ठहराया गया है। इसके साथ ही 1.65 करोड़ रुपए भी दो किस्तों में देने के आदेश शर्मा बंधुओं को दिए गए हैं। अब सिंधिया के पूर्व निजी सचिव रमेश शर्मा और भूपेन्द्र शर्मा को राहत चाहिए तो उनके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है। हाई कोर्ट उनको राहत देता है तो ठीक है नहीं तो सिंधिया के पूर्व निजी सचिव रमेश शर्मा और भूपेन्द्र शर्मा को जेल जाना पड़ सकता है। 

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