बैंक की शिकायत के लिए एकीकृत लोकपाल योजना, सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक- HINDI NEWS

Bhopal Samachar

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक के खाताधारकों की सुविधा के लिए और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एकीकृत  लोकपाल योजना संचालित की जा रही है। भारत के सभी सरकारी, प्राइवेट और सहकारी बैंक इसके अंतर्गत आते हैं। जब बैंक के अधिकारी आपकी बात नहीं सुनी तो यहां शिकायत करें। 

RBI- एकीकृत बैंक लोकपाल योजना

इस योजना के तहत सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध कराया गया है। बैंक उपभोक्ताओं से आग्रह किया जाता है कि सबसे पहले अपने बैंक में शिकायत करें। यदि वह 30 दिवस के भीतर आपकी शिकायत का समाधान नहीं करें तो आप एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, क्रेडिट इनफार्मेशन कंपनियां, पेमेंट सिस्टम वाली कंपनियां सभी इसके अंतर्गत आते हैं। 

BANK, PAYMENT APP, NBFC, की शिकायत कैसे करें

∎ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए https://cms.rbi.org.in पर विजिट करें। 
∎ डाक द्वारा केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ - 160017 पर शिकायत दर्ज करें।
∎ अधिक जानकारी के लिए 14448 पर कॉल करें.
∎ समय: कार्यदिवसों पर, राष्ट्रीय अवकाश को छोडकर: 
∎ हिंदी और अंग्रेजी के लिए सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक
∎ 10 क्षेत्रीय भाषाओं (असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तेलुगु और तमिल) के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 5:15 बजे तक 
∎ अपनी शिकायत की वास्तविक स्थिति को शिकायत प्रबंधन प्रणाली (https://cms.rbi.org.in) पर देखें. 

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