मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर जिले के विशेष न्यायालय ने 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी अमरजीत पटेल और बालमुकुंद पटेल को 3 जीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
परिवार वाले दोनों पर विश्वास करते थे
जबलपुर की अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री स्मृतिलता बरकडे ने बताया कि लड़की की तरफ से शहपुरा थाने में दिनांक 8 अगस्त 2016 को FIR दर्ज की गई थी। पीड़ित लड़की ने बताया था कि बालमुकुंद पटेल और अमरजीत पटेल दोनों से उनके पारिवारिक संबंध थे। इसलिए वह कभी भी घर आते जाते रहते थे। घर में जब माता-पिता और भाई नहीं होते थे तब दोनों उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते थे। दोनों ने उसे अपनी बातों से आकर्षित कर लिया था।
घर के बाहर खुले में डिलीवरी हो गई
लड़की ने बताया कि निरंतर फिजिकल रिलेशन के कारण वह गर्भवती हो गई थी लेकिन उसने यह बात पूरे परिवार से छुपा कर रखी। एक दिन अचानक घर की बाड़ी के पास उसकी डिलेवरी हुई, तो वह नवजात को वहीं छोड़ आई और यह बात अपनी मां को बताई। वह अपने माता-पिता के साथ मौके पर पहुंची, तो पता चला कि नवजात को 108 एम्बुलेंस ले गई। उसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।
उल्लेखनीय है कि, पोक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम आयु की लड़की के साथ उसके माता-पिता की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का व्यवहार बनाना अपराध है। इतना ही नहीं 18 साल से कम आयु की लड़की के साथ किसी भी स्थिति में शारीरिक संबंध बनाना, कानूनी तौर पर बलात्कार माना जाता है। फिर भले ही इसके लिए लड़की अथवा उसके परिवार की सहमति ही क्यों ना हो।
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