मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में तत्कालीन कलेक्टर श्री राधेश्याम जुलानिया की जांच में दोषी पाए गए स्कूल प्राचार्य, भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा भी दोषी घोषित किए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई है। इसी मामले में दो अन्य आरोपी अधिकारियों को न्यायालय ने दोष मुक्त घोषित किया है।
कलेक्टर जुलानिया के आदेश पर 4 के खिलाफ FIR हुई थी
मामला 30 साल पुराना है। श्री राधेश्याम जुलानिया आईएएस, मुरैना के कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। उसी दौरान मुरैना में छात्रवृत्ति घोटाले की प्रमाण सहित शिकायत की गई। कलेक्टर द्वारा जांच कराए जाने पर
जगदम्बा हाईस्कूल धरसोला के प्राचार्य रामहेत धाकड़, क्षेत्र संयोजक अनिल सिंह तोमर, योजना अधिकारी गुलाबचंद एवं राम चरन को दोषी पाया गया। श्री जुलानिया के आदेश पर सभी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 भादवि एवं 13 भृष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध थाना रामपुर कलॉ में दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। उन दिनों यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था।
भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश श्री राम गुप्ता ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद स्कूल प्राचार्य श्री रामहेत धाकड़ को छात्रवृत्ति घोटाले का दोषी घोषित करते हुए धारा 409 में 5 वर्ष की सजा 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 467 में 10 वर्ष की सजा 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 468 में 5 वर्ष की सजा 30 हजार रुपये जुर्माना, धारा 471 में दो वर्ष की सजा 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 13(1) डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 5 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
न्यायालय ने इसी मामले में आरोपी अधिकारी श्री अनिल सिंह एवं श्री गुलाबचंद को दोष मुक्त घोषित कर दिया। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।