MP NEWS- 3 IAS और 25 SAS के खिलाफ कोर्ट कार्यवाही की तैयारी, GAD फाइल तैयार

Madhya Pradesh Government bureaucracy employees news 

मध्यप्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 और राज्य प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लोकायुक्त एवं EOW द्वारा जांच की जा चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा फाइल तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस बारे में पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 

मध्यप्रदेश में 1 महीने में 175 अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट केस

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की पीएस दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने बताया कि आईएएस नियाज अहमद, लोकेश कुमार जांगिड़, पूर्व आईएएस सभाजीत यादव की फाइल मंगा ली गई है। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों की फाइल तैयार हो चुकी है। सभी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस श्री विनोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब तक लगभग 400 में से 170 मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी जा चुकी है। जून 2023 में लगभग 175 मामलों में मंजूरी दी जाएगी। 

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में लगभग 400 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें लोकायुक्त अथवा EOW द्वारा प्रकरण दर्ज किए गए और जांच की गई लेकिन कोर्ट में चालान पेश नहीं किए जा सके क्योंकि मध्यप्रदेश शासन स्तर से अभियोजन की मंजूरी नहीं मिली थी। पिछले दिनों यह मामला हाईकोर्ट में चला गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अभियोजन की मंजूरी का मामला अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित नहीं रखा जा सकता। इसके बाद गतिविधियां तेज हो गई है। अब तक 170 मामलों में चालान पेश करने की मंजूरी दी जा चुकी है और 175 मामलों की फाइलें तैयार हैं। 

दागी अधिकारियों को संरक्षण देने वाले विभाग

मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्री श्री महेंद्र सिसोदिया का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्री श्री गोपाल भार्गव का लोक निर्माण विभाग और मंत्री श्री इंदर सिंह परमार का सामान्य प्रशासन विभाग। इन चारों में दागी अधिकारियों को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया गया है। इन विभागों में सबसे ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जांच में दोषी पाए गए लेकिन कोर्ट में चालान पेश नहीं हुए क्योंकि सरकार ने मंजूरी नहीं दी। 

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