MP NEWS- प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी आयु सीमा विवाद, 40 प्लस वाले बाहर किए जा रहे हैं

मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा विवाद का निराकरण हाई कोर्ट द्वारा कर दिए जाने के बावजूद प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सिस्टम में सुधार नहीं किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान 40 साल से अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को बाहर किया जा रहा है। 

सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 साल की छूट दी है

अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने बताया कि, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 क्वालीफाई, अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती हेतु निर्देशिका दिनांक जारी की गई थी। प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अनारक्षित श्रेणी के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष एवम आरक्षित श्रेणी हेतु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। उक्तानुसार, अथिति शिक्षक के अनुभव हेतु, आयु छूट क्रमशः 49 वर्ष एवम 54 वर्ष है।

श्री अमित चतुर्वेदी के अनुसार, कोरोना महामारी के कारण किसी भी प्रकार की चयन प्रक्रिया के संचालित नही किए जाने के परिणामस्वरूप , सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 18/09/22 द्वारा विज्ञापनों में 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। स्कूल शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 2018 के अनुसार आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश लागू होंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग है कि मानता ही नहीं

अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी जबलपुर उच्च न्यायालय के अनुसार, 40 वर्ष 45 वर्ष से ऊपर के अभ्यर्थी जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 18/09/22 के अनुसार, नियुक्ति हेतु पात्र होने के पश्चात भी, सामान्य प्रशासन के निर्देशों के उल्लंघन में 40 एवम 45, वर्ष के ऊपर अभ्यर्थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चयन प्रक्रिया से बाहर किए जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया के जारी रहने के कारण एवम भर्ती नियम 2018 एवम सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में प्रकाश में पीड़ित अभ्यर्थी उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ले रहें हैं। ऐसे उम्मीदवारों के पास इस अवसर के बाद, लोक रोजगार के अवसर नही होंगे, अतः चयन प्रक्रिया में शामिल होना उनके लिए जरूरी है। 

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