MP NEWS- ग्राम रोजगार सहायक सहित सभी कर्मचारियों के वेतन काटने का आदेश

मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायक सहित सभी कर्मचारियों की वेतन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह कटौती NO WORK NO PAY के आधार पर की जाएगी। संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा शकीरा सिद्दीकी द्वारा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 

पत्र क्रमांक 2382 दिनांक 9 जून 2023 में संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा द्वारा लिखा गया है कि, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला / जनपद / ग्राम पंचायत स्तर (ग्राम रोजगार सहायक सहित) पर पदस्थ अमले का वेतन मानदेय के भुगतान संबंधी कार्यवाही किया जाना है। ज्ञातव्य है कि जिला / जनपद / ग्राम पंचायत स्तर (ग्राम रोजगार सहायक सहित) पर कार्यरत अमला कार्य पर उपस्थित नहीं रहा है जिससे कि योजना की प्रगति वाधित हुयी है, योजना अंतर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण प्रशासनिक मद के आवंटन में भारत सरकार द्वारा कटौती किया जाना संभावित है। 

अतः मनरेगा योजना में पदस्थ अमला जिला/जनपद / ग्राम पंचायत स्तर (ग्राम रोजगार सहायक सहित) जितने दिवस कार्य पर उपस्थित रहे हैं उतने ही दिवसों का वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाना है एवं अनुपस्थित दिवसों का वेतन /मानदेय कार्य नहीं वेतन नहीं" (No Work No Pay) के आधार पर भुगतान नहीं किया जावे (अनुपस्थित अवधि का निर्णय होने तक)। यदि उक्त निर्देशों की अवहेलना कर भुगतान किया जाता है तो संबंधितों से किये गये भुगतान की वसूली करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए कृपया अवगत कराये जाने का अनुरोध है। 

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