Bhopal Samachar Rojgar
मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के लिए पटवारी भर्ती सहित समूह-2 उप समूह-4 संयुक्त भर्ती परीक्षा में संविदा कर्मचारी आरक्षण को लेकर गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। एक उम्मीदवार श्री देवेंद्र साहू का कहना है कि, मध्य प्रदेश शासन के 5 जून 2018 के आदेश का उल्लंघन हो गया है।संविदा कर्मचारियों को आरक्षण प्रावधान में क्या लिखा है
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 5 जून 2018 को आदेश जारी किया गया था कि, संविदा कर्मचारियों को उनके विभाग में नियमित नियुक्ति के समय 20% आरक्षण दिया जाएगा। यहां ध्यान देना जरूरी है कि संविदा कर्मचारी को उसी विभाग में आरक्षण का लाभ मिलेगा जिसमें वह संविदा के आधार पर काम कर रहा हो। श्री साहू ने बताया कि समूह-2 उप समूह-4 संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा किया गया। यहां ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान संविदा कर्मचारियों से उनके विभाग के बारे में जानकारी ही नहीं मांगी गई है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कई ऐसे संविदा कर्मचारियों ने आवेदन कर दिया है जिनके पास उस विभाग का अनुभव भी नहीं है।
श्री साहू ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पकड़े जाएंगे परंतु गड़बड़ी की संभावना भी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला अधिकारी ईमानदार अथवा समझदार नहीं हुआ और उससे गलती हो गई तो एक अयोग्य उम्मीदवार को नौकरी मिल जाएगी और योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित रह जाएगा।
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।