Madhya Pradesh Government news
लॉकडाउन और कोविड-19 प्रोटोकॉल के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिला दंडाधिकारी (कलेक्टर) को पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत लोक अभियोजक को आवश्यक परामर्श प्रदान करें।
किन धाराओं में दर्ज हुए मामले वापस होंगे
- कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन।
- लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लंघन।
- महामारी अधिनियम 1897 का उल्लंघन।
- आईपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने पर 188 के तहत दर्ज किया गया मामला।
- आईपीसी की धारा 269, 270 एवं 271 के तहत दर्ज मामले।
- ऐसे समस्त मामले जिनमें अधिकतम 2 साल तक के कारावास अथवा जुर्माने का प्रावधान है।
नेताओं के विरुद्ध दर्ज मामले वापस नहीं होंगे
पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्तमान एवं भूतपूर्व माननीय विधायक और सांसद को छोड़कर आम जनता के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। यानी वर्तमान अथवा भूतपूर्व माननीय विधायक अथवा सांसद के विरुद्ध जो भी मामले दर्ज हुए हैं, वह वापस नहीं लिए जाएंगे।
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