Madhya Pradesh Government employees news
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा विकासखंड भांडेर जिला दतिया में पदस्थ सहायक शिक्षक श्रीराम बुधौलिया को कलेक्टर श्री संजय कुमार ने बर्खास्त कर दिया। सहायक शिक्षक श्रीराम बुधौलिया पर आरोप था कि वह नियमित रूप से अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होते। विभागीय जांच में, यह आरोप सही पाया गया था। उपरोक्त जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई।
DATIA NEWS- सहायक शिक्षक श्री राम बुधौलिया का सेवा समाप्ति आदेश
कलेक्टर जिला देवरिया के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला दतिया द्वारा जारी किए गए सेवा समाप्ति आदेश क्रमांक 1675-9 दिनांक 7 जून 2023 में लिखा है कि, श्री श्रीराम बुधौलिया सहा. शिक्षक शा.प्रा.वि. गणेशपुरा विकासखण्ड भाण्डेर के संबंध में विद्यालय मे अनियमित उपस्थिति, शैक्षणिक कार्य व कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं राज्य शासन की लोकहित में प्रचलित योजनाओं मे अरूचि संबंधी शिकायत के आधार पर तहसीलदार भाण्डेर द्वारा मौके पर उपस्थित होकर जॉच की गई जिसमें शिकायत की पुष्टि करते हुए ग्रामवासियों द्वारा पंचनामा में यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री श्रीराम बुधौलिया प्रायः विद्यालय नहीं आते है एवं बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कभी भी विद्यालय से प्रगमन करने के आदी है।
अनुविभागीय अधिकारी भाण्डेर जिला दतिया द्वारा श्री बुधौलिया के प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के आधार पर पत्र क्रमांक-641 दिनांक 18.09.2022 द्वारा संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहीं किये जाने के प्रस्ताव आधार पर कलेक्टर महोदय दतिया के आदेश क्रमांक 2201 / जि.पं. / शिक्षा / 22 दिनांक 18.09.2022 द्वारा श्री श्रीराम बुधौलिया सहा. शिक्षक शा.प्रा.वि. गणेशपुरा को तत्काल प्रभाव निलंबित किया गया था एवं पत्र क्रमांक / एसएसए / अकादमिक / 2022/892 दिनांक 01.11.2022 द्वारा आरोप पत्र निर्वहन किया गया।
श्री श्रीराम बुधौलिया द्वारा आरोप पत्र का कोई संतोषजनक प्रतिवाद प्रस्तुत नही किया गया और न ही आरोपो के प्रतिरक्षण के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये श्री श्रीराम बुधौलिया द्वारा उपरोक्तानुसार अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर एवं संबंधित के विरूद्ध निरीक्षण पर पुष्टि किये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश क्रमांक एसएसए / स्था. / नि. जॉच / 2022 / 1279 दिनांक 02.12.2022 द्वारा विभागीय जाँच संस्थित की गई।
श्री श्रीराम बुधौलिया द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई किये जाने के अनुरोध के आधार पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत श्री संतोष अग्रवाल प्राचार्य शा. कन्या उ.मा.वि. भाण्डेर को जाँचकर्ता अधिकारी एवं श्री वी.एम. द्विवेदी सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक) जिला शिक्षा केन्द्र दतिया को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी विभागीय जांच हेतु नियुक्त किया गया. उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन दिनांक 06.03.2023 में यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री श्रीराम बुधौलिया विद्यालय मे नियमित नही आते है एवं छात्र उपस्थिति न्यून स्तर की है साथ ही शा.प्रा.वि. गणेशपुरा में पदस्थ अन्य शिक्षक श्री पुनीत शर्मा द्वारा उक्त प्रतिवेदन की पुष्टि भी की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया द्वारा किये गये लेख में विभागीय जांच में दोषी पाये जाने की पुष्टि की गई है।
उपरोक्तानुसार श्री श्रीराम बुधौलिया निलंबित सहा. शिक्षक शा.प्रा.वि. गणेशपुरा को विभागीय जाँच मे दोषी पाये जाने पर नैसर्गिक न्यायासिद्वांत के तहत विभागीय सूचना पत्र क्रमांक स्था. / 2023/1171 दिनांक 18.04.2023 एवं अंतिम सूचना पत्र क्रमांक स्था. / 2023/1462 दिनांक 16.05.2023 द्वारा सेवा से पृथक किये जाने के संबंध में पक्ष सर्मथन प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया। श्री श्रीराम बुधौलिया द्वारा दिनांक 31.05.2023 को विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन में इस संबंध में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया और न ही आरोपो के संबंध में कोई विधिसम्मत प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि श्री श्रीराम बुधौलिया द्वारा जॉच के संबंध में चाही गई जानकारी, जिला शिक्षा अधिकारी दतिया द्वारा तत्समय ही उपलब्ध कराई गई थी, इससे यह प्रतीत होता है कि श्री श्रीराम बुधौलिया अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के साथ-साथ राज्य शासन की अति महत्वपूर्ण लोकहित योजानाओं को छात्रो तक पहुचाने में विफल रहे है। प्रारम्भिक शिक्षा उच्च शिक्षा की नीव होती है इस स्तर पर छात्रो की उपेक्षा करना एवं उन्हें उचित शैक्षणिक स्तर पर पहुँचाने में उदासीनता से छात्रो की अपूर्णीय क्षति होती है जा स्वीकार योग्य नही है।
अतः श्री श्रीराम बुधौलिया निलंबित सहा. शिक्षक शा.प्रा.वि. गणेशपुरा को उपरोक्तानुसार विभागीय जाँच में दोषी पाये जाने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में उल्लेखित नियमों के तहत तत्काल सेवा से पृथक किया जाता है।
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