मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जबलपुर द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा आयु सीमा विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ लिंक कर दिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया कि अगली सुनवाई 26 जून को होगी।
मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा आयु सीमा विवाद, हाई कोर्ट की कार्यवाही
याचिकाकर्ता, विक्रांत राजपूत एवम 16 अन्य उम्मीदवारों द्वारा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित चयन परीक्षा में शामिल होने हेतु, एवम आयु सीमा में छूट प्रदान करने हेतु, याचिका दायर की गई थीं। आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के पालन में मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी, उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 21/6/23 में हुई सुनवाई के दौरान युगल पीठ द्वारा सभी समान याचिकाओं को एक साथ सूची बद्ध करने के आदेश जारी किए गए हैं। अगली सुनवाई 26/6/23 को नियत है। शासन का जवाब उपलब्ध होने के कारण कोर्ट में फाइनल बहस होगी।
शिक्षक चयन परीक्षा में आयु सीमा विवाद क्या है
कोरोना के कारण मध्य प्रदेश में 3 साल तक कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई थी। इसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए सभी उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दिए जाने की घोषणा कर दी थी। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में शासकीय शिक्षकों की भर्ती हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो आयु सीमा में छूट का लाभ दिया गया परंतु चयन परीक्षा में यह लाभ देने से इनकार कर दिया। नतीजा हाल ही में पात्रता परीक्षा पास करने वाले हजारों उम्मीदवारों को चयन परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा है।
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