MP ONLINE नवीन कियोस्क स्थापना हेतु तत्काल आवेदन करें, विस्तृत जानकारी पढ़िए - NEWS TODAY

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mponline kiosk registration

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तरह सरकारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ओपन की गई है। एमपी ऑनलाइन नवीन कियोस्क स्थापना हेतु आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया गुरुवार दिनांक 15 जून 2023 से प्रारंभ हो रही है। 

MP ONLINE कियोस्क आवेदन, आवंटन एवं अनुबंध संबंधी आवश्यक जानकारी

एमपीऑनलाइन कियोस्क स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम आवेदक को www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन भरने हेतु आवेदक का समग्र एवं पेन कार्ड में एक समान नाम दर्ज होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन भरे गये आवेदनों में संलग्न दस्तावेजों का एमपीऑनलाइन द्वारा सत्यापन किया जावेगा। आवेदन में असत्य जानकारी तथा सही दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे। दस्तावेजों के सफल सत्यापन के उपरांत ही कियोस्क हेतु पंजीयन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। कियोस्क पंजीयन शुल्क के सफल भुगतान के उपरांत आवेदक को ईमेल के माध्यम से अनुबंध करने हेतु जानकारी प्राप्त होगी। कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही आवेदक को कियोस्क आवंटन हो सकेगा। 

एमपी ऑनलाइन किओस्क पंजीयन

• आवेदक कियोस्क हेतु आवेदन स्वयं भरें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति से न ही आवेदन करावें और न हीं किसी व्यक्ति को आवेदन हेतु कोई शुल्क प्रदान करें।
आवेदन के समय आवेदक का नाम समग्र आईडी एवं पेन कार्ड में एक समान होना अनिवार्य है। एक समान नाम दर्ज नहीं होने पर आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे। 
• यदि समग्र एवं पेन कार्ड में आवेदक का नाम एक समान दर्ज नहीं हैं तो आवेदन भरने से पूर्व दोनों में एक
समान नाम संशोधित करावें। दोनों में एक समान नाम होने पर ही आप कियोस्क हेतु आवेदन कर सकेंगे। 
• आवेदक विशेष ध्यान रखें कियोस्क संचालन की समस्त जवाबदारी पंजीकृत कियोस्क ऑनर की रहेगी। अतः कियोस्क संचालन हेतु एमपीऑनलाइन के समस्त नियम एवं दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा।
• आवेदक कियोस्क आवंटन हेतु किसी भी व्यक्ति अथवा एजेंट को आवेदन हेतु कोई भी शुल्क प्रदान न करें। 
• कियोस्क आवंटन संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु एमपीआनलाइन कस्टमर केयर 0755-6720222 पर संपर्क करें।

1. कियोस्क स्थापना हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चरः-

a. स्वयं अथवा किराये की उचित स्थान पर कम से कम 10X10 वर्गफुट की दुकान / ऑफिस/इंटरनेट कैफे होना आवश्यक है।
b. कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाईस, वेबकैमरा, क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर तथा इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है।
c. कियोस्क उसी स्थान के लिये अधिकृत किया जावेगा, जहां पर असामाजिक गतिविधियां संचालित न की जा रही हों। साथ ही वहां पर नागरिकों को आने-जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। 
d. कियोस्क संचालक को नागरिकों को पेयजल एवं बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराना होगा।

2. कियोस्क आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हताएं-

a. कियोस्क हेतु आवेदन करते समय कियोस्क नाम में 'MPOnline' शब्द का किसी भी प्रकार से उपयोग न करें, अन्यथा कियोस्क आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। साथ ही कियोस्क संचालक विजिटिंग कार्ड पर भी MPOnline के लोगो का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
b. आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। 
c. आवेदक को पेनकार्ड धारक होना अनिवार्य है। 
d. न्यूनतम 10 वीं (हाईस्कूल) पास होना अनिवार्य है।
e. आवेदक का नाम समग्र एवं पैन कार्ड मे एक समान होना अनिवार्य है।
f. समग्र के साथ eKYC होना भी अनिवार्य है। बगैर समग्र eKYC आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

3. कियोस्क आवेदन के साथ अटैच किये जाने वाले दस्तावेज -

a. आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो।
b. हाईस्कूल (10वीं) कक्षा उत्तीर्ण की मार्कशीट.
c. पेन कार्ड स्कैन कर अटैच करें।
d. आवेदक के बैंक खाते की पासबुक फोटो सहित अथवा कैंसिल चेक (खाता विवरण सहित) 
e. शहरी क्षेत्र में कियोस्क स्थापना हेतु दुकान का नवीनतम स्थापना का पंजीयन (गुमाश्ता) प्रमाण
पत्र.
f. ग्रामीण क्षेत्र हेतु सरपंच द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र (सरपंच की सील / साइन सहित).
g. दुकान के अंदर एवं बाहर का फोटो अटैच करना अनिवार्य है।

4. कियोस्क आवेदन एवं दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रियाः-

a. एमपीऑनलाइन द्वारा कियोस्क आवेदन में भरी गई जानकारी तथा संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में यदि आवेदन में गलत जानकारी एवं गलत दस्तावेज पाये जाते हैं तो उक्त आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। निरस्त किये गये आवेदन की जानकारी ईमेल पर प्रदान की जावेगी।
b. दस्तावेजों के सफल सत्यापन की जानकारी ईमेल के माध्यम से आवेदक को प्राप्त होगी। इसके उपरांत ही आवेदक कियोस्क पंजीयन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।
c. आवेदक द्वारा कियोस्क हेतु आनलाइन भरे गये आवेदन की स्थिति होम पृष्ठ पर उपलब्ध आवेदन की स्थिति (Check Application Status) लिंक पर कियोस्क आवेदन क्रमांक भरकर देखी जा सकती है। 

4. कियोस्क पंजीयन शुल्क का भुगतान:-

a. आवेदन के दस्तावेजों का सत्यापन होने पर आवेदक को पंजीयन शुल्क की राशि का भुगतान करना होगी।
b. शहरी क्षेत्र में कियोस्क स्थापित करने हेतु पंजीयन शुल्क 3000/- रु. (कर अतिरिक्त) तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु पंजीयन शुल्क 1000/- रु. (कर अतिरिक्त) का ऑनलाइन भुगतान करना होता है।
c. ध्यान रखें भुगतान के उपरांत पंजीयन शुल्क की राशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।
d. पंजीयन शुल्क भुगतान के उपरांत आवेदक को पंजीकृत ईमेल पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड लिंक प्राप्त होगी। इसके माध्यम से कियोस्क लॉगिन करने के उपरांत कियोस्क संचालक को ईमेल एवं मोबाइल नंबर सत्यापित करना होगा, आप चाहे तो इसमें संशोधन भी कर सकते हैं एवं अपने बैंक खाता की जानकारी तथा संचालक का फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।
e. कियोस्क संचालन हेतु आवेदक का किसी भी राष्ट्रीयकृत / पंजीकृत बैंक में करंट अकाउंट होना तथा उसकी नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है, जिससे एमपीऑनलाइन कियोस्क संचालक द्वारा ऑनलाइन टॉपअप किया जा सकेगा।

5. अधिकृत कियोस्क संचालन हेतु अनुबंध प्रक्रिया:-

a. पंजीयन शुल्क के भुगतान के उपरांत आवेदक को कियोस्क आईडी और पासवर्ड की जानकारी उनके पंजीकृत ईमेल / मोबाइल पर स्वतः प्राप्त होगी।
b. कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया प्रथम पक्षकार मुख्य परिचालन अधिकारी एमपीऑनलाइन लिमिटेड तथा द्वितीय पक्षकार आवेदक के मध्य की जावेगी। कियोस्क अनुबंध 500 रुपये मूल्य के ई-स्टाम्प पर होगा। ई-स्टाम्प को कियोस्क लॉगिन करने पर अचैट करना होगा। स्टाम्प अटैच करते ही अनुबंध की प्रति दिखाई देगी। 
c. अनुबंध प्रक्रिया कियोस्क संचालक के क्लास 3 के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आनलाइन हस्ताक्षर कर पूर्ण करनी होगी। अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर सकता है। (क्लास-3 की डिजिटल सिग्नेचर प्रक्रिया हेतु यहां क्लिक करें)
d. कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क लॉगिन कर न्यूनतम 1000 रुपये का टॉपअप करना अनिवार्य है, इसके उपरांत ही लॉगिन पर नागरिक सेवाएं प्रदान की जा सकेगी।
e. पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं की विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। किसी प्रकार की समस्या आने पर एमपीऑनलाइन के जिला समन्वयक से भी संपर्क किया जा सकता है।
f. कियोस्क का सफलतापूर्वक संचालन करने पर प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जावेगा। नवीनीकरण शुल्क का समायोजन कियोस्क टॉपअप से किया जावेगा। 

6. कियोस्क संचालन हेतु आवश्यक शर्तें:-

कियोस्क संचालन की समस्त जवाबदारी पंजीकृत कियोस्क ऑनर की रहेगी। अतः कियोस्क संचालन हेतु एमपीऑनलाइन के समस्त नियम एवं दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है।
a. कियोस्क उसी स्थान के लिये अधिकृत किया जावेगा. जहां पर असामाजिक गतिविधियां संचालित न की
जा रही हों। साथ ही वहां पर नागरिकों को आने-जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। 
b. कियोस्क का संचालन निर्धारित स्थान से करना अनिवार्य है, दो स्थानों से कियोस्क का संचालन न करें, अन्यथा संबंधित कियोस्क आईडी स्थायी रूप से बंद कर दी जावेगी।
c. कियोस्क संचालन का स्थान बगैर अनुमति परिवर्तित न करें। यदि आप कियोस्क संचालन का स्थान परिवर्तित करना चाहते हैं तो एमपीऑनलाइन से अनुमोदन के उपरांत ही पता परिवर्तित करें।
d. प्रत्येक कियोस्क संचालक को प्रतिमाह कम से कम 200 ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है। वित्त वर्ष में निर्धारित ट्रांजेक्शन नहीं करने पर कियोस्क आवंटन निरस्त करने का अधिकार एमपीऑनलाइन को होगा।
e. नागरिकों को एमपीऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं प्रदान करने पर सभी को ऑनलाइन रसीद (पावती) देना अनिवार्य है।
f. यदि किसी नागरिक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य आपसे कराया हैं तो
उसकी रसीद भी अलग से प्रदान करें।
g. यदि किसी कियोस्क द्वारा फर्जी रसीद नागरिक को प्रदान की जाती है, उसके कियोस्क टॉपअप की राशि
राजसात कर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी ।
h. कियोस्क संचालक द्वारा नागरिकों को सेवा प्रदान करने पर निर्धारित शुल्क ही लेना अनिवार्य है। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने पर संबंधित कियोस्क की आईडी बंद कर दी जावेगी ।
i. नागरिकों को ऑनलाइन सेवा मुहैया कराने पर कियोस्क संचालक को एमपीआनलाइन द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क प्रदान किया जाता है। सेवा शुल्क का निर्धारण प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित सेवा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है।
j. कियोस्क संचालक को एमपीऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सेवायें कियोस्क लॉगिन से ही प्रदान करना अनिवार्य है। यदि कोई सेवा किसी अन्य पोर्टल पर भी उपलब्ध है, तो भी उसे एमपीऑनलाइन कियोस्क लॉगिन से ही प्रदान करना होगा, अन्यथा संबंधित कियोस्क के विरुद्ध कार्रवाई की जावेगी।
k. कियोस्क संचालक को राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सेमिनार, कैंप अथवा अन्य आयोजनों में उपस्थित होना अनिवार्य होगी। उपस्थित नहीं होने पर संबंधित कियोस्क पर एमपीऑनलाइन एवं प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जावेगी ।
l. एमपीऑनलाइन के अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के आयोजन हेतु आपको निर्देशित किया जाता है तो उनके निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। 
m. कियोस्क संचालकों द्वारा एमपीऑनलाइन के संबंध में किसी भी ग्रुप अथवा सोशल मीडिया पर अनर्गल, नकारात्मक एवं भ्रमित करने वाले मैसेज का आदान-प्रदान करना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।
n. यदि किसी कियोस्क संचालक को शोकॉज नोटिस प्रदान किया जाता है तो उसका जवाब 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है, अन्यथा कियोस्क सेवाएं स्वतः बाधित हो जावेगी।
0. यदि किसी कियोस्क की कियोस्क आईडी एमपीऑनलाइन द्वारा बंद की जाती है तो उसे तत्काल एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क का बोर्ड तथा कियोस्क प्रमाण पत्र अपनी दुकान (कियोस्क
परिसर) से हटाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जावेगी।
p. कियोस्क संचालन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर एमपीऑनलाइन के अधिकृत जिला समन्वयक से संपर्क करें।
q. कियोस्क संचालकों को एमपीऑनलाइन पोर्टल पर उपस्थित सभी सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य है।
r. कियोस्क संचालकों द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सेवा मुहैया कराने पर प्रत्येक ऑनलाइन सेवा के लिए निर्धारित सेवा शुल्क प्रदान किया जाता है।
s. कियोस्क संचालक पोर्टल पर उपलब्ध कोई भी सेवा सिटीजन लॉगिन के माध्यम से प्रदान नहीं करेंगे,
अन्यथा उन पर कार्रवाई की जावेगी। पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाएं कियोस्क लॉगिन से प्रदान करना
अनिवार्य है।
t. ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करते समय आवेदन में कोई भी जानकारी अपनी मर्जी से न भरें. यदि किसी आवेदन में मोबाइल नंबर या ईमेल अंकित करना है तो आवेदक का ही दर्ज करें। कियोस्क संचालक द्वारा स्वयं अथवा आपरेटर का मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी दर्ज करने पर संबंधित कियोस्क पर एमपीऑनलाइन तथा विभाग दोनों द्वारा कानूनी कार्रवाई की जावेगी।
u. ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी भरने अथवा आवेदक की गलत जानकारी भरने पर समस्त जवाबदारी कियोस्क ऑनर की मानी जावेगी। 
v. कियोस्क का संचालन नियमानुसार नहीं करने पर अथवा कियोस्क आवंटन के समय गलत जानकारी प्रदान करने पर कियोस्क आवंटन निरस्त करने का अधिकार एमपीआनलाइन को होगा।
w. एमपीऑनलाइन के अधिकृत जिला समन्वयक द्वारा जिस स्थान और पते पर कियोस्क आवंटन किया गया है उस स्थान का स्पॉट वेरिफिकेशन किया जावेगा। स्पॉट वेरिफिकशेन के समय कियोस्क संचालक ( ऑनर) का आवश्यक दस्तावेजों सहित उस स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है तथा कियोस्क पर भी आवश्यक दस्तावेज तथा मापदंड अनुसार अधिकृत कियोस्क बोर्ड लगा होना अनिवार्य है।
x. ध्यान रखें आपको अपने कियोस्क का वेरिफिकेशन कियोस्क स्थापित किये गये स्थान पर ही कराना होगा, किसी अन्य स्थान पर दस्तावेज लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। 

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