MP TST- शिक्षक चयन परीक्षा में 40 प्लस उम्मीदवारों को फॉर्म भरने की अनुमति, HC का अंतरिम आदेश

Madhya Pradesh Teachers Selection test, age limit, High Court

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के लिए कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा में 40 वर्ष से अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। इसके तहत वह चयन परीक्षा हेतु फॉर्म भर सकते हैं। 

सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन ने आयु सीमा में छूट दी है

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा हेतु, अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी थी। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 18/9/22, द्वारा पिछले तीन वर्षों में कोई पात्रता/चयन परीक्षा संचालित नही होने के कारण तीन वर्षों की छूट प्रदान की गई थी। छूट के आधार पर अभ्यर्थी साल 2018 एवम 2023 उच्च माध्यामिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होकर क्वालीफाई घोषित हुए। उल्लखेनीय है की पूर्व में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा (PEBMP) चयन परीक्षा का प्रावधान नहीं था।

शिक्षक चयन परीक्षा में आयु सीमा का निर्धारण गलत

वर्तमान में कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन के पात्र हैं परंतु आयोग द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के विपरीत उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु अधिकतम आयु 40 (अनारक्षित) अधिरोपित की गई है। आरक्षित वर्ग हेतु आयु 42 साल है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के नए नियम के अनुसार एवम परिणामस्वरूप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी चयन परीक्षा में शामिल होने से वंचित हैं।

हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया

ओवर घोषित किए जाने से पीड़ित, विक्रांत राजपूत, मुकेश राठौर, मुकेश झरिया, सीमा रोहित, सरिता पाठक,  विनोद विश्वकर्मा, संदीप रावत, द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा संचालित चयन परीक्षा में शामिल होने हेतु, याचिका दायर की गई है, जो की विचाराधीन है। परंतु, कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अमित चतुर्वेदी के अनुसार, समान प्रकृति की याचिकाओं में अंतरिम आदेश जारी कर, उच्च न्यायालय ने याचिकर्ता के फॉर्म को स्वीकार किए जाने का आदेश जारी किया है अर्थात, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा की आयु सीमा छूट विवाद में उच्च न्यायालय जबलपुर ने कुछ कथित ओवर एज याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वीकार करने के अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। 

✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!