मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 चयन परीक्षा- हाईकोर्ट ने फिर से पोर्टल ओपन करने के आदेश दिए - MP NEWS

Bhopal Samachar
आयुक्त की मनमानी, पूरे सिस्टम पर भारी पड़ गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित चयन परीक्षा में आयु सीमा विवाद के चलते हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व में पोर्टल ओपन हुआ था। एक बार फिर हाईकोर्ट ने 10 उम्मीदवारों के लिए पोर्टल ओपन करने के आदेश दिए हैं। 

उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023, 40 एवम 45 वर्ष से ऊपर के उम्मीदवारों को, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 18/9/23, के अनुसार आयु सीमा में छूट नही दिए जाने के परिणाम स्वरूप, उम्मीदवारों को चयन परीक्षा में फॉर्म भरने से रोक दिया गया था या ऑनलाइन फार्म रिजेक्ट कर दिए गए थे। 

श्रीमति ममता मिश्रा, जबलपुर, भगौती प्रसाद पांडेय, भोपाल, पवन तिवारी, विकास जोशी इंदौर, राजेश्वरी भारद्वाज, जबलपुर, अर्चना तिवारी, होशंगाबाद, सुरेंद्र अहिरवार, भोपाल, भारती पाटीदार, खंडवा, कृष्णा मोरे, बड़वानी, मोनिका श्रीवास्तव, भोपाल, द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर, राहत की मांग की गई थी। अंतरिम राहत के सवाल पर बहस के दौरान शासन की ओर से विरोध करते हुए कहा गया की वादियों ने कोर्ट की शरण, विलंब से ली है। अतः इनको अंतरिम राहत की पात्रता नही है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से, उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी की ओर से कोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि, शासन का पक्ष पूर्ण रूप से अव्यावहारिक है। परीक्षा अगस्त से है, याचिका कर्ताओं को समान राहत से वंचित नही किया जावे।

अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी को सुनने के बाद, कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए, कहा कि परीक्षा का रिजल्ट, कोर्ट की अनुमति से खुलेगा। ऐसी परिस्थिति में, याचिका कर्ताओं को 17 जुलाई के बाद, भी उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा में बैठने की परमीशन दी जावे एवम पोर्टल खोला जाए।

उल्लखेनीय है कि, कोर्ट से राहत प्राप्त उम्मीदवारों को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, 1 जून के बाद भी फॉर्म भरने का अवसर दिया गया है। 

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