सरकारी नौकरी में 13% होल्ड मत कीजिए, OBC एडवोकेट्स एसोसिएशन का CM को ज्ञापन- MP NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर। श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर विशेष अधिवक्ता तथा अध्यक्ष MP OBC advocate welfare Association ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को परेशॉट ज्ञापन दिया गया है कि महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर द्वारा शासन के विभिन्न विभागों को जारी गलत एव त्रुटिपूर्ण अभिमत के कारण लाखों ओबीसी एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियो को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। 


1 लाख में से 13 हजार नियुक्तियां होल्ड पर पड़ी है

लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2019, 2020, 2021 तथा 2022 तथा असिस्टेंट इंजीनियर, शिक्षक भर्ती, एवं अन्य विभागों की भर्तियों मे OBC का 13% तथा 13% सामान्य वर्ग का आरक्षण अवैधानिक रूप से होल्ड किए जाने तथा 87% पदो पर भर्ती किए जाने का अवैधानिक अभिमत के आधार पर  GAD द्वारा दिनांक 29.9.2022 तथा 26.6.2023 को जारी पत्र / दिशा निर्देश मे ओबीसी तथा सामान्य वर्ग के लाखो अभ्यर्थियो को चयन से वंचित कर दिया गया है। 

ओबीसी को 14% आरक्षण देकर 100% पदों पर नियुक्ति करना चाहिए

ओबीसी के 27% आरक्षण से संबंधित संशोधन अधिनियम 2019 के प्रवर्तन पर न्यायालय का स्थगन नहीं है यदि शासन/प्रशासन यह मानकर कि उक्त अधिनियम 2019 हाईकोर्ट से स्टे है, तो फिर ओबीसी को 14% आरक्षण के मान से विज्ञापन मे उल्लिखित सभी पदो पर 100% नियुक्तिया की जाना चाहिए थी, जबकि महाधिवक्ता महोदय के विधिक अभिमत के आधार पर प्रदेश के समस्त विभागों तथा प्रतियोगी परीक्षाओ मे मात्र 87% पर ही रिजल्ट एवं चयन किए जा रहे है तथा अनारक्षित वर्ग के 13% पद तथा ओबीसी के 13% पदों  को अर्थात कुल 26% पदों को नियम विरूद्ध तथा असंवैधानिक रूप से होल्ड किया जा रहा है। 

जितनी भी नियुक्ति होल्ड की गई है सबको क्लियर किया जाए

शासन के उक्त कृत्य से प्रदेश के लाखों युवा रोजगार से वंचित हो रहे है तथा लाखों ओबीसी तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियो को प्रतियोगी परीक्षाओं मे चयन प्रक्रिया मे होल्ड किया जाकर उनके स्वर्णिम भाविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एसोसिशन ने अनुरोध किया है की जब तक ओबीसी का 27% आरक्षण न्यायालय से क्लियर नहीं हो जाता तब तक उक्त आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भर्ती प्रक्रिया की जाए अन्यथा आरक्षण अधिनियम की धारा 4 (4) का कड़ाई से पालन कराकर समस्त भर्ती प्रक्रिया ओबीसी को 14% आरक्षण तथा अनारक्षित 40% पदों के मान से 100% पदो पर भर्तिया तथा प्रतियोगी परीक्षाओ के रिजल्ट जारी किए जाए एवं होल्ड किए गए अभ्यर्थियो को शामिल करके अभी तक की समस्त चयन प्रक्रियाओ को निरस्त करके मेरिट क्रम मे 100% रिजल्ट जारी किए जाने की कृपा की जाए ताकि प्रदेश के लाखो ओबीसी एवं सामान्य वर्ग के युवा बेरोजगारो को रोजगार तथा प्रतियोगी परीक्षाओं मे भाग लेने वालो की न्याया मिल सके। 

वर्तमान में सरकार द्वारा जो पद भरे जा रहे हैं उनमें 27% पदों पर अनारक्षित 10% EWS, 14 % पदों पर ओबीसी 20% परसेंट पदों पर एसटी 16 % परसेंट पदों पर एससी कुल 87% तथा 13% अनारक्षित 13 % ओबीसी होल्ड  किए जा रहे है। 

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