मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश की नवीन संविदा कर्मचारी नीति जारी कर दी। इसमें मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विभागों में संविदा के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में दिशा निर्देश लिखे हुए हैं
गाइडलाइन लागू करने की कोई लास्ट डेट नहीं
सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि नवीन दिशा निर्देशों के अनुरूप ही अपने प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में परिवर्तन करें। यह भी बताया गया है कि, मध्य प्रदेश शासन के विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, आयोग, विकास प्राधिकरण, बोर्ड, परिषद, संस्थाएं इन दिशा निर्देशों को अपने संविदा कर्मियों के लिए लागू करने के संबंध में अपने स्तर पर समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।
मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा दिशा निर्देश 2023
संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर, उनकी सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, संविदा पदों की नियमित पदों से समकक्षता का निर्धारण, उनके पारिश्रमिक का पुनरनिर्धारण एवं वार्षिक वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, उनके साथ अनुबंध निष्पादन, उनके आश्रितों को उपादान भुगतान, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ, उनका सेवा मूल्यांकन एवं उनके विरुद्ध कार्यवाहियों से संबंधित प्रावधान, उन्हें स्वास्थ्य बीमा लाभ तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों का उल्लेख किया गया है।
Madhya Pradesh Contractual Employees Appointment and Service Rules- Guidelines 2023 Direct Link
कृपया यहां क्लिक कीजिए। आप रीडायरेक्ट होकर मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क संचालनालय की ऑफिशल वेबसाइट के उस URL पर पहुंच जाएंगे जहां पर मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा नियम और शर्तों के बारे में जारी दिशानिर्देश की पीडीएफ फाइल अपलोड की गई है। पढ़ सकते हैं एवं 14 पेज की PDF FILE DOWNLOAD कर सकते हैं।