Madhya Pradesh government education teachers news
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए तारीख निर्धारित कर दी गई है। इस के संदर्भ में ऑफिशल ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं।
शिक्षकों की ट्रांसफर प्रभारी मंत्री करेंगे
आदेश में लिखा है कि जिला स्तर के संवर्ग के पदों के स्थानांतरण होंगे। इसमें प्रभारी मंत्री का अनुमोदन लगेगा। सभी के स्थानांतरण आदेश शिक्षा पोर्टल पर जारी होंगे। तबादला नीति के तहत किसी भी स्कूल को शिक्षक विहीन नहीं किया जाएगा। इस बार अतिशेष शिक्षक वाले जिले और संभाग में स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। प्रदेश के कुछ बड़े शहरों में अतिशेष शिक्षकों की भरमार है अकेले भोपाल जिले में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व प्राथमिक अतिशेष शिक्षकों की संख्या 1206 है। इसमें 350 प्राथमिक अतिशेष शिक्षक हैं।
उत्कृष्ट, माडल एवं नवनियुक्त शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के नियम
सीएम राइज, उत्कृष्ट विद्यालय व माडल स्कूलों में स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जाएगी, क्योंकि इन स्कूलों के शिक्षक इन्हीं स्कूलों में स्थानांतरित किए जाएंगे। आदेश में लिखा है कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के पद पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी की गई स्कूलवार रिक्तियों को स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। वहीं नवनियुक्त जिला संवर्ग के शिक्षकों के अंर्तजिला स्थानांतरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर किए जा सकेंगे।
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