Madhya Pradesh Government teachers recruitment, High Court decision
मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक 40-50 प्रतिशत की मांग करने वाले उम्मीदवारों की याचिका पर ग्वालियर हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद पाठक द्वारा फैसला सुना दिया गया है।
मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान 200 उम्मीदवारों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। यह सभी पात्रता परीक्षा में बाहर हो गए थे। उनका कहना था कि जब चयन परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक 40-50% निर्धारित किए गए हैं तो फिर पात्रता परीक्षा में भी 40-50% होना चाहिए जबकि नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा पात्रता परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक 50-60% निर्धारित किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से निवेदन किया था कि, पात्रता परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक, चयन परीक्षा के समान किए जाएं। इससे वह भी चयन परीक्षा में शामिल हो पाएंगे।
याचिकाकर्ताओं एवं मध्यप्रदेश शासन, दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस आनंद पाठक ने कहा कि एक परीक्षा के 2 चरणों में क्वालीफाइंग मार्क्स अलग-अलग निर्धारित किए जा सकते हैं। इसमें कुछ भी अन्याय पूर्ण नहीं है। इस टिप्पणी के साथ याचिका को खारिज कर दिया गया।
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