BHOPAL NEWS- बिल्डर के कारण कलेक्टर को हाईकोर्ट का नोटिस, सोनिका इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन

Bhopal Samachar

Sonika engineering and Construction limited, bhopal

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बिल्डर, सोनिका इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कारण भोपाल कलेक्टर के नाम हाई कोर्ट का नोटिस जारी हो गया। मामला रेरा द्वारा जारी आरआरसी का है। कलेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने RRC की तामील नहीं कराई। 

प्रोफेसर संजय सहाय ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने सोनिका इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड भोपाल से वर्ष 2011 में 2400 वर्गफीट का प्लॉट खरीदा था। कुल कीमत 8 लाख 40 हजार तय हुई थी। याचिकाकर्ता द्वारा बिल्डर को 6 लाख 40 हजार रुपए देने के बावजूद 2014 तक काम शुरू नहीं हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय पांडे ने बताया कि RERA ने वर्ष 2019 में बिल्डर के खिलाफ ब्याज सहित मूल राशि 11 लाख 17,852 रुपए की रिकवरी का आदेश जारी किया। 

जब बिल्डर ने उपभोक्ता को उसके पैसे नहीं लौटाए तो RERA ने 5 मार्च 2021 को RRC जारी कर भोपाल कलेक्टर को इसकी रिकवरी करने के आदेश दिए। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में बताया गया है कि कलेक्टर ने RRC की तामील नहीं कराई। अभ्यावेदन देने के बावजूद RERA RRC आदेश का पालन नहीं किया गया।

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