मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा की गई एक जांच में दोषी पाया गया है। MPBSE के सचिव ने CPI को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। कहा है कि तीन दिवस के भीतर कार्रवाई करके मंडल को अवगत कराएं।
DEO BHOPAL अंजनी कुमार त्रिपाठी पर आरोप
मामला कक्षा 12 की पूरक परीक्षा का है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव श्रीकांत बनोठ ने आयुक्त को लिखा कि एमपी पीएससी की परीक्षा 17 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित होने के चलते 14 जुलाई को परीक्षा केंद्र परिवर्तित किए गए थे। इस संबंध में डीईओ भोपाल को पत्र लिखकर परीक्षार्थियों को परिवर्तित सेंटर की जानकारी देने, परीक्षार्थियों के लिए सेंटर पर बैठने की व्यवस्था करने का दायित्व डीईओ का था। साथ ही परिवर्तित परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद शासकीय सरोजनी नायडू स्कूल पर सोमवार सुबह 12वीं की पूरक परीक्षा देने पहुंचे छात्रों और उनके अभिभावकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। मंडल की परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हुआ।
DEO BHOPAL अंजनी कुमार त्रिपाठी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
बनोठ ने लिखा कि इससे साफ है कि जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल ने परिवर्तित परीक्षा केंद्रों की जानकारी से समय रहते संबंधित संस्थाओं के माध्यम से परीक्षार्थियों को नहीं अवगत कराया गया। यदि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय रहते छात्रों को जानकारी दी जाती तो उपरोक्त स्थिति निर्मित नहीं होती। मंडल ने डीईओ भोपाल द्वारा घोर लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए आयुक्त डीपीआई को अनुशासनात्मक कार्रवाई कर तीन दिवस में मंडल को अवगत कराने को कहा है।
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