Madhya Pradesh Government employees news
संचालनालय आयुष मध्यप्रदेश शासन की ओर से लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त एवं एनएचएम के संचालक को पत्र लिखकर स्पष्ट किया गया है कि, आयुष विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं डॉक्टरों को किसी भी प्रकार के डायरेक्ट आर्डर जारी ना करें। यदि उन्हें आयुष डिपार्टमेंट की मदद की जरूरत है, तो प्रशासनिक व्यवस्था का पालन करें।संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन भोपाल से जारी हुए पत्र क्रमांक / एफ-/1869-71/2023 / 2- स्था. भोपाल, दिनांक 10/07/2023 में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. एवं संचालक एन.एच.एम.कार्यालय पत्रकार कालोनी के पास भोपाल म.प्र. को संबोधित करते हुए, राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ का पत्र क्रमांक - 313-15, दिनांक 03/05/2023 के संदर्भ में लिखा गया है कि, राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी संघ द्वारा सी.एम.एच.ओ. द्वारा आयुष विभाग अन्तर्गत कार्यरत आयुष चिकित्सकों की ड्यूटी जिला आयुष अधिकारियों से बिना सहमति से सीधे अपने स्तर से लगायी जाती है।
इस संबंध मे निवेदन है कि आयुष विभाग अन्तर्गत कार्यरत आयुष चिकित्सक / संविदा आयुष चिकित्सकों की ड्यूटी आदेश सी.एम.एच.ओ, अपने स्तर से जारी न किया जाकर संबंधित जिला आयुष अधिकारी अथवा जिले के कलेक्टर के अनुमोदन से जारी किये जाये तथा स्वास्थ विभाग को आवश्यकता पड़ने पर सी.एम.एच.ओ. द्वारा जिला आयुष अधिकारी को सूची प्रदान की जाये ताकि जिला आयुष अधिकारी द्वारा आयुष चिकित्सकों की उचित स्थान पर ड्यूटी लगायी जा सके। इस पत्र पर डॉ. वंदना बोराना, सहायक संचालक संचालनालय आयुष म. प्र. भोपाल के हस्ताक्षर हैं।