भोपाल के प्रॉपर्टी कारोबारी हरिंदर सिंह के खिलाफ FIR, योगीराज शर्मा की शिकायत - MP NEWS

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रियल एस्टेट कारोबारी हरिंदर सिंह बेदी और राजा बेदी के खिलाफ एमपी नगर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 420, 467 एवं 468 के तहत प्रकरण क्रमांक 362/23 दर्ज किया गया है। मामले के फरियादी मध्य प्रदेश के बहुचर्चित पूर्व स्वास्थ्य संचालक योगीराज शर्मा है। 

प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पेपर पर फर्जी हस्ताक्षर के आरोप

सब इंस्पेक्टर कीशांत शर्मा ने बताया कि अरेरा कालोनी निवासी रिटायर्ड स्वास्थ्य संचालक डा. योगीराज शर्मा पिता राजकुमार शर्मा उम्र 67 साल ने इस मामले की शिकायत की थी। प्रापर्टी डीलर हरिंदर सिंह बेदी ने अगस्त 2010 में इस फ्लैट का विक्रय अनुबंध पत्र अपने नाम बनवा लिया, जिसमें उनके बेटे गौरव शर्मा के हस्ताक्षर होना बताया गया था। डॉक्टर शर्मा ने अपने स्तर पर हस्ताक्षर का मिलान करवाया तो वह फर्जी निकले। पुलिस के अनुसार योगीराज शर्मा का एक फ्लेट एमपी नगर स्थित विजय स्तम्भ में है। यह फ्लेट बेटे गौरव शर्मा और उनकी पत्नी की फर्म के नाम पर रजिस्टर्ड है। 

उन्होंने शिकायत में बताया कि हरिंदर सिंह बेदी उर्फ राजा बेदी विजय स्तम्भ स्थित फ्लैट नंबर 205 के संबंध मे जो एग्रीमेट प्रस्तुत किया है उसमे उनके लड़के गौरव के हस्ताक्षर नही है गौरव के जैसे हस्ताक्षर बनाने का प्रयास किया गया है। जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कीशांत शर्मा ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है। 

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