विद्युत उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति के अधिकार, बिजली कंपनी की शिकायत भारत सरकार से करें- HINDI NEWS

Bhopal Samachar

Right of Electricity Consumers Rules, 2020

भारत सरकार की तरफ से जारी एक सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 के तहत 31.122020 को विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 पारित किया है। इन नियमों के अंतर्गत, भारत सरकार ने प्रावधान किया है कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किसी प्रकार की अनावश्यक / जानबूझकर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। 

इन नियमों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति का अधिकार दिया गया है और यदि वितरण कंपनी जानबूझकर लोडशेडिंग का सहारा लेती है तो उपभोक्ताओं को वितरण कंपनी से क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने विभिन्न सेवाओं के लिए वितरण कंपनी द्वारा लिए जाने व समय के लिए भी मानदंड निर्धारित किए हैं। जिसमें कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, रिकनेक्शन, शिफ्टिंग, उपभोक्ता श्रेणी और लोड में परिवर्तन बिल संबंधी सेवाएं और वोल्टेज तथा बिल संबंधी शिकायतों का समाधान शामिल हैं। 

इन सेवाओं को प्रदान करने में किसी प्रकार का विलंब होने पर वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी होगी। इन नियमों को ऑफिशल वेबसाइट powermin.gov.in से DOWNLOAD किया जा सकता है।

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