मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में उन सभी उम्मीदवारों की अंतरिम राहत निरस्त हो गई है जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में 40-50 प्रतिशत की मांग वाली याचिका के आधार पर चयन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा इससे संबंधित सूचना पत्र भी जारी किया जा चुका है।
MP HSTST-2023 कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का ऑफिशल नोटिस
MPESB BHOPAL ने जारी नोटिस में कहा है कि, दिनांक 01.06.2023 के पश्चात् आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें WP के सुनवाई के दौरान प्रदान की गई अंतरिम राहत को मान न्यायालय द्वारा बाद में निरस्त किया गया हो अथवा याचिका को खारिज कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में अंतरिम राहत के तहत आवेदक को जारी प्रवेश पत्र की वैधता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ऐसे अंतरिम राहत निरस्त/ निराकृत WP प्रकरणों के आधार पर HSTST - 2023 में किसी भी आवेदक को सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है।
चयन परीक्षा में क्वालीफाई होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलेगी
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की ओर से उपरोक्त नोटिस के माध्यम से उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि वह अपनी याचिका की स्थिति देखने के बाद ही परीक्षा में शामिल हो। प्रवेश पत्र प्राप्त हो जाने का मतलब परीक्षा में शामिल होने का अधिकार नहीं है। यदि इसके बाद भी वह परीक्षा में शामिल होते हैं तो उनका रिजल्ट रोक लिया जाएगा। किसी गलती के कारण यदि उनका रिजल्ट जारी हो जाता है तब भी उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी।
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