वर्तमान समय में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है एवं व्यक्तियों की जरूरतें भी बड़ रही है। आज के समय से व्यक्ति के पास 100रुपये भी है तो वो 1 रुपये के समान हैं पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा हैं की महंगाई एक दम से बड़ गई है और आम आदमी की कमर तक तोड़ दी है,इसलिए वर्तमान समय में मजदूरी दर का बढ़ाना भी कोई बड़ी बात नही है।
Code of Criminal Procedure, 1973 Section 127 sub-section 01
अगर किसी माता-पिता,बेटा-बेटी या आपनी पत्नी को उसका भरण पोषण दाता किसी भी तरह का भरण पोषण भत्ता न्यायालय के आदेश पर दे रहा है ओर एक या दो वर्ष बाद ही महंगाई बढ़ जाए तो क्या व्यथित व्यक्ति भी आपने भरण पोषण भत्ता की राशि बढ़वा सकते हैं जानिए महत्वपूर्ण कानून।
दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 127 की उपधारा 01 की परिभाषा
अगर कोई माता-पिता, संतान, पत्नी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त कर रहे हैं एवं वह भरण पोषण राशि को बड़ावना चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 127(1) के अंतर्गत भरण पोषण की राशि के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जैसा वह ठीक समझे।
नोट:- भरण पोषण की रकम बढाने का आदेश साधारणतया प्रस्तुत आवेदन की तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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